देश में 1 जुलाई से दंड संहिता का स्थान लेगी ‘न्याय संहिता’
नई दिल्ली, 24 फरवरी। देश में एक जुलाई 2024 से अंग्रेजों के जमाने की दंड संहिता की जगह भारत की न्याय संहिता लेगी। देश की संसद में हाल ही में पारित तीनों नये आपराधिक कानून 1 जुलाई 2024 से अस्तित्व में आ जायेंगे। केंद्र सरकार ने इसके लिए आज शनिवार को अधिसूचना जारी कर दी है।
भारतीय दंड संहिता (इंडियन पिनल कोड यानी आईपीसी) की जगह अब भारतीय न्याय संहिता-2023 होगी।
एविडेंस एक्ट की जगह भारतीय साक्ष्य अधिनियम-2023 होगा।
क्रीमनल प्रोसिजर कोड (सीआर.पीसी) की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 प्रभावी हो जायेगी।
अब हत्या की धारा 302 के स्थान पर होगी धारा 101 और हत्या के प्रयास की धारा 307 के स्थान पर 109 होगी। दुष्कर्म की धारा 376 के स्थान पर धारा 63ए प्रभावी होगी। धोखेबाजी की धारा 420 के स्थान पर अब धारा 316 होगी।
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