ऑडिट नहीं करवाने पर सहकारी सोसाइटी का संचालक मंडल भंग, बोर्ड के सदस्यों पर आगामी 6 साल तक चुनाव लड़ने पर रोक
जयपुर, 20 जुलाई (मुखपत्र)। सरकारी अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप समय पर ऑडिट नहीं करवाने पर सहकारिता विभाग द्वारा श्रीगंगानगर जिले की 61 जीबी ग्राम सेवा सहकारी समिति लिमिटेड के संचालक मंडल का भंग कर दिया गया है। जिले के अनूपगढ़ यूनिट की उप रजिस्ट्रार सुश्री प्रिया बजाज ने 20 जुलाई 2023 को एक आदेश जारी कर, 61 जीबी ग्राम सेवा सहकारी समिति लिमिटेड, 61 जीबी के संचालक मंडल को भंग कर दिया और अध्यक्ष, उपाध्यक्ष सहित पूरे संचालक मंडल केे सदस्यों के आगामी 6 वर्ष की अवधि के लिए सोसाइटी के चुनाव में भाग लेने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया। यह समिति दि गंगानगर केंद्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड की रामसिंहपुर शाखा के कार्यक्षेत्र में स्थित है।
आदेशानुसार, 61 जीबी ग्राम सेवा सहकारी समिति लिमिटेड द्वारा वर्ष 2021-22 की ऑडिट 30 सितम्बर 2022 तक पूर्ण नहीं करवाकर, रिपोर्ट रजिस्ट्रार को नहीं भेजी गयी थी। इस मामले में 15 जून 2023 को सोसाइटी अध्यक्ष सरदूल सिंह एवं व्यवस्थापक को नोटिस जारी किया गया था, जो 24 जून को तामील करवाया गया। इसमें ऑडिट नहीं करवाने को लेेकर 15 दिन में स्पष्टीकरण चाहा गया था।
निर्धारित अवधि में समिति की ओर से कोई उत्तर नहीं देने पर, सुश्री प्रिया बजाज, उप रजिस्ट्रार सहकारी समितियां, अनूपगढ़ इकाई द्वारा राजस्थान सहकारी सोसाइटी अधिनियम 2001 की धारा 28(11)(3) के तहत कार्यवाही करते हुए संचालक मंडल को भंग करने का आदेश जारी कर दिया, साथ ही अध्यक्ष सरदूल सिंह, उपाध्यक्ष कुलदीप सिंह तथा सोसाइटी के अन्य सदस्यों -जसकरण सिंह, गुरंंजट सिंह, मनजीतकौर, राजविंद्र सिंह, गुरमंदर सिंह, सुखदीप कौर, बलकौर सिंह, सुखप्रीत सिंह, अमनपाल सिंह और हरविंद्र सिंह को आगामी 6 साल के लिए समिति के सदस्य के रूप में चुनाव लड़ने के अयोग्य घोषित कर दिया। उल्लेखनीय है कि जिस अवधि में सोसाइटी की लेखा परीक्षा नहीं करवायी गयी, तब समिति में पुराना संचालक मंडल कार्यरत था। जिस बोर्ड को भंग किया गया है, वह नवम्बर 2022 में निर्वाचित हुआ है।
निर्धारित अवधि में लेखा परीक्षा कराना अनिवार्य है
राजस्थान सहकारी सोसाइटी अधिनियम 2001 की धारा 54(3) के प्रावधान के अनुसार प्रत्येक सोसाइटी की लेखापरीक्षा सम्बंधित वित्तीय वर्ष की समाप्ति के 6 माह की अवधि में करायी जाने की अनिवार्यता है। धारा 54(10) के अनुसार, लेखा परीक्षक/लेखा परीक्षा फर्म रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां द्वारा विहित प्रारूप में लेखा परीक्षा रिपोर्ट करेगी एवं लेखा परीक्षा रिपोर्ट सोसाइटी को रजिस्ट्रार (प्राथमिक सोसाइटी के मामले में विशेष लेखा परीक्षक) को भी प्रस्तुत करेगी। राजस्थान सहकारी सोसाइटी नियम 2003 के नियम 73(4) के अनुसार, प्रत्येक सोसाइटी स्वयं लेखा परीक्षक/लेखा परीक्षा फर्म को आगामी वर्ष 31 मई तक नियुक्त कर रजिस्ट्रार को सूचित करेगी।
व्यवस्थापक को 10 माह से वेतन नहीं मिला
उधर, 61 जीबी ग्राम सेवा सहकारी समिति के व्यवस्थापक ओमसिंह राजवी का कहना है कि समिति के पास बिल्कुल भी फंड नहीं है। फंड्स के अभाव में वह 10 माह से वेतन नहीं ले पा रहा, जिससे घर का खर्च चलाना मुश्किल हो रहा है। समिति का बिजली का कनेक्शन कट चुका है। यहां तक कि ऑडिट की फीस लेने लायक भी राशि भी समिति के बैंक खाते में नहीं है। राजवी ने बताया कि 20 जुलाई को यानी आज ही रामसिंहपुर शाखा में, शाखा स्टाफ व इसके कार्यक्षेत्र की समितियों के साथ बैठक करने आये गंगानगर केंद्रीय सहकारी बैंक के प्रबंध निदेशक संजय गर्ग व मुख्य प्रबंधक विकास गर्ग को पत्र प्रस्तुत कर, वेतन की व्यवस्था के लिए आग्रह किया है। राजवी के अनुसार, समिति की ऋण वसूली शत-प्रतिशत है।