ऋण माफी योजना में राजकोष को पौने तीन करोड़ रुपये की हानि पहुंचाने के आरोप में पैक्स मैनेजर के खिलाफ एक और प्रकरण दर्ज
जयपुर, 5 फरवरी (मुखपत्र)। कृषक ऋण माफी योजना में अपात्र किसानों का फर्जी ऋण माफ कर राजकोष को लगभग पौने तीन करोड़ रुपये की हानि पहुंचाने के आरोप में जालोर जिले की पुनासा ग्राम सेवा सहकारी समिति लिमिटेड के व्यवस्थापक रामलाल सैन के विरुद्ध आईपीसी की धारा 420 व 406 में एक और प्रकरण दर्ज किया गया है। यह मामला जालोर केंद्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड की भीनमाल शाखा के अंतर्गत दांतीवास ग्राम सेवा सहकारी समिति लि., दांतीवास का है, जिसके व्यवस्थापक का अतिरिक्त कार्यभार रामलाल सैन के पास है।
जालोर केंद्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड की भीनमाल शाखा के शाखा प्रबंधक नंदकिशोर सोनी की लिखित रिपोर्ट पर भीनमाला पुलिस थाना में दांतीवास ग्राम सेवा सहकारी समिति के व्यवस्थापक का अतिरिक्त कार्यभार देख रहे रामलाल सैन पुत्र चूनाराम निवासी पुनासा पर भाजपा सरकार की ऋण माफी योजना 2018 व कांग्रेस सरकार की ऋण माफी योजना 2019 में 2 करोड़ 72 लाख 11 हजार 133 रुपये की गड़बड़ी का आरोप लगाया गया है। इस प्रकरण की राजस्थान सहकारी सोसाइटी अधिनियम 2001 की धारा 55 की जांच में आरोप प्रमाणित पाये जाने पर धारा 55(5)(6) में जांच परिणाम जारी किये जाने के उपरांत, शाखा प्रबंधक को कानूनी कार्यवाही के लिए अधिकृत किया गया था।
फर्जी एवं संदिग्ध अपात्र किसानों के नाम से ऋणमाफी का लाभ उठाया
जांच परिणाम के अनुसार, कार्यवाहक व्यवस्थापक रामलाल सैन द्वारा दांतीवास ग्राम सेवा सहकारी समिति लि., दांतीवास में राजस्थान फसली ऋण माफी योजना 2018 में 85 अपात्र कृषकों, जिनकी ना तो अधिकतम साख सीमा (एमसीएल) उपलब्ध है, ना ही भूमि विवरण रजिस्ट्रर में किसानों के नाम का उल्लेख है, के नाम से 38 लाख 11 हजार 706 रुपये का फर्जी ऋण माफ करके राजकोष को हानि पहुंचायी गयी। इसी योजना में 16 काश्तकारों की भूमि कम दर्शा कर, 4 लाख 30 हजार 296 रुपये का अधिक ऋण माफ करवाकर राजकोष को हानि पहुंचायी।
इसी प्रकार, राजस्थान कृषक ऋण माफी योजना 2019 में 327 फर्जी एवं संदिग्ध अपात्र काश्तकारों, जिनकी ना तो अधिकतम साख सीमा उपलब्ध है, ना ही जिनका भूमि विवरण रजिस्ट्रर में उल्लेख है, के नाम से 2 करोड़ 25 लाख 58 हजार 483 रुपये का फर्जी ऋण माफ करके राजकोष को हानि पहुंचायी गयी। इसी योजना में 16 काश्तकारों को 4 लाख 10 हजार 648 रुपये का अधिक ऋण माफ करवाकर राजकोष को हानि पहुंचायी गयी।
तीन दिन पहले पौने चार करोड़ रुपये की गड़बड़ी का मामला दर्ज हुआ था
उल्लेखनीय है कि ऋण माफी योजनाओं में फर्जी एवं संदिग्ध काश्तकारों का ऋण माफ करके राजकोष को 3 करोड़ 76 लाख 23 हजार 523 रुपये की हानि पहुंचाने के आरोप में, 2 फरवरी को, पुनासा ग्राम सेवा सहकारी समिति के व्यवस्थापक रामलाल सैनी के खिलाफ भीनमाल पुलिस थाना में आईपीसी की धारा 420 व 406 में प्रकरण दर्ज किया गया है। यह प्रकरण भी शाखा प्रबंधक द्वारा राजस्थान सहकारी सोसाइटी अधिनियम के तहत जांच के जांच परिणाम जारी होने के आधार पर दर्ज करवाया गया। उपरोक्त दोनों मामलों में, जालोर उप रजिस्ट्रार सुनील वीरभान द्वारा जांच परिणाम जारी किये गये।