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सहकारी बैंक के नाम रहन दर्ज कृषि भूमि की ‘रिद्धि सिद्धि होम डवल्पर्स’ द्वारा खरीद मामले में बैंक करेगा कानूनी कार्यवाही

जयपुर, 2 सितम्बर (मुखपत्र)। गंगानगर केंद्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड के ऋणी मां-पुत्र द्वारा बैंक के नाम रहन दर्ज कृषि भूमि को, बैंक का ऋण चुकाये बिना शहर के नामी कॉलोनाइजर ‘रिद्धि सिद्धि होम डवल्पर्स प्राइवेट लिमिटेड’ को बेच दिये जाने के मामले में बैंक द्वारा मुकदमा दर्ज कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी गयी है। इस मामले में राजस्व विभाग की भूमिका भी संदेह के घेर में है। न्यूज वेबसाइट ‘मुखपत्र’ के समाचार पर सहकारिता विभाग ने संज्ञान लेते हुए सोमवार को बैंक प्रबंधन को निर्देशित किया कि इस मामले में उचित कानूनी कार्यवाही की जाये। ‘मुखपत्र’ द्वारा रविवार को इस सम्बंध में ‘मुकेश शाह की रिद्धि सिद्धि होम डवल्पर्स को सहकारिता विभाग का नोटिस, बैंक के नाम रहन दर्ज कृषि भूमि खरीदने का आरोप’ शीर्षक से विस्तार से समाचार प्रकाशित किया गया था।

यह मामला दि गंगानगर केंद्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड की सुखाडिय़ा सर्किल ब्रांच का है, जहां से जगमन सिंह और उनकी मां सर्वजीत कौर निवासी 6 जैड, श्रीगंगानगर द्वारा किसान सहकार कल्याण योजना के अंतर्गत जुलाई 2017 में 20 लाख रुपये का लोन लिया गया था। यह नहरी कृषि भूमि चक 6 जैड, पटवार हल्का रामनगर, भू.अभि. नि. क्षेत्र रामनगर, तहसील श्रीगंगानगर में खाता संख्या 71/9 के मुरबा नम्बर 81 किला नम्बर 01, 02, 09, 10, 11, 12, 19, 20, 21, 22 में कुल रकबा 2.579 है, जिसमें से 2.007 हैक्टेयर रकबा को ऋणी मां-पुत्र ने, बैंक का कर्ज चुकाये बिना ही, रिद्धि सिद्धि होम डवल्पर्स प्रा. लि. जरिये डायरेक्टर मुकेश शाह को बेच दिया गया था।

बैंक प्रबंधन की ओर से उच्चधिकारियों को बताया गया कि जगमन सिंह और उनकी माता सर्वजीत कौर द्वारा यह जमीन 11 अगस्त 2020 को रिद्धि सिद्धि होम डवल्पर्स प्रा. लि. को बेची गयी, जबकि बैंक द्वारा 10 जुलाई 2017 को ही इस कृषि भूमि को बैंक के नाम रहन दर्ज करवा दिया गया था। वर्तमान में इस ऋण खाते में 35 लाख 61 हजार 446 रुपये का ऋण बकाया है। उपरोक्त नहरी रकबा का रामनगर हल्का पटवारी द्वारा बैंक के नाम 10.07.2017 को रहन दर्ज किया गया। उसके पश्चात ही बैंक द्वारा ऋणी को ऋण जारी किया गया। राजस्व रिकार्ड  में भी यह कृषि भूमि बैंक के पक्ष में रहन दर्ज है और ये सभी कागजात बैंक के पास उपलब्ध हैं। लेकिन बाद में, राजस्व विभाग द्वारा कब और कैसे रहन को हटाया गया, ये बैंक की जानकारी में नहीं है।

इस पर उच्चाधिकारियों द्वारा इस मामले में सम्बंधित के खिलाफ पुलिस थाना में प्रकरण दर्ज कराने के निर्देश दिये। निर्देश की पालना में, गंगानगर केंद्रीय सहकारी बैंक द्वारा प्रकरण की पत्रावली बैंक के कानूनी सलाहकार को भेज दी गयी है। अभी यह स्पष्ट नहीं है कि केवल ऋणी मां-पुत्र जगमन सिंह पुत्र सतनाम सिंह और उसकी मां सर्वजीत कौर के विरुद्ध ही मुकदमा दर्ज कराया जायेगा, अथवा ऑनलाइन रहन हटाने के मामले में राजस्व विभाग के अधिकारी, कर्मचारी भी नामजद किये जायेंगे।

यह भी उल्लेखनीय है कि रिद्धि सिद्धि होम डवल्पर्स प्रा. लि. द्वारा इस जमीन को खरीदने के पश्चात, न केवल सब-रजिस्ट्रार कार्यालय, श्रीगंगानगर में इसकी रजिस्ट्री करायी जा चुकी है, अपितु इसका इंतकाल भी खरीदार के नाम दर्ज हो चुका है। जमीन की यह खरीद-फतोख्त अगस्त, 2020 में हुई।

(नोट : समाचार में प्रस्तुत चित्र प्रतीकात्मक है, जो कि रिद्धि सिद्धि होम डवल्पर्स प्राइवेट लिमिटेड की कालोनी रिद्धि सिद्धि एन्क्लेव-1 का है।)

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