जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों के लिए वेतन समझौते को रजिस्ट्रार ने दी मंजूरी
रजिस्ट्रार के आदेश के 9 माह बाद भी 15 बैंकों में वेतन समझौता लागू नहीं हो पाना चिंताजनक एवं विचारणीय – आमेरा
जयपुर, 11 जुलाई (मुखपत्र)। रजिस्ट्रार, सहकारी समितयां, राजस्थान जयपुर द्वारा राजस्थान के 6 और केंद्रीय सहकारी बैंकों में 16वां वेतन समझौता लागू किये जाने की स्वीकृति जारी कर दी गयी है। इन्हें मिलाकर, अब तक, 12 जिला केंद्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड में नया वेतन समझौता लागू हो गया है और 15 बैंकों के लिए मंजूरी जारी किया जाना बाकी है। इनमें से एक, अजमेर सेेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड के प्रबंधन द्वारा आदिनांक तक समझौता प्रारूप पर हस्ताक्षर कर, स्वीकृति के लिए सहकारिता रजिस्ट्रार को भेजा ही नहीं गया है। जबकि दो केंद्रीय सहकारी बैंकों में समझौते का लाभ नहीं मिल पायेगा।
ऑल राजस्थान को-ऑपरेटिव बैंक एम्प्लाइज यूनियन और ऑल राजस्थान को-ऑपरेटिव बैंक ऑफिसर्स एसोसिएशन के प्रदेश महासचिव, सहकार नेता सूरजभान सिंह आमेरा ने बताया कि रजिस्ट्रार कार्यालय द्वारा इस सप्ताह जिला केंद्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड चूरू, सिरोही, बाड़मेर, बांसवाड़ा, अलवर और बूंदी के लिए 16वें वेतन समझौते ही स्वीकृति जारी कर दी गयी है। इससे पहले, जयपुर, जोधपुर, गंगानगर, हनुमानगढ़, सीकर और सवाईमाधोपुर डीसीसीबी के लिए स्वीकृति जारी की गयी थी।
आमेरा ने वेतन समझौतों की स्वीकृति के लिये श्रीमती अर्चना सिंह, रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां और सम्बंधित बैंक प्रबंधन का आभार जताया। साथ ही, इस बात पर चिंता व्यक्त की कि रजिस्ट्रार के निर्देश और यूनियन एवं ऐसासिएशन के अनेक बार ज्ञापन दिये जाने के बावजूद अभी तक 15 डीसीसीबी के अधिकारियों, कर्मचारियों को वेतन समझौते का लाभ नहीं मिल पाया है। इससे निराश होकर बैंक कार्मिक आंदोलन का रुख अख्तियार कर रहे हैं।
आमेरा ने बताया कि 6 अक्टूबर 2023 को सहकारिता रजिस्ट्रार द्वारा प्रदेश के समस्त जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों को 16वां वेतन समझौता लागू कियेे जाने का लिखित आदेश जारी किया गया था, जिसमें वेतन समझौता लागू करने की समय सीमा एक माह निर्धारित की गयी थी। रजिस्ट्रार द्वारा आदेश जारी किये जाने के 9 माह उपरांत भी 15 केंद्रीय सहकारी बैंकों के कार्मिकों को वेतन समझौते का लाभ नहीं मिल पाना गंभीर चिंताजनक एवं विचारणीय है। वह भी ऐसी स्थिति में जबकि 16वां वेतन समझौते की पांच साल की अवधि 31 दिसम्बर 2023 को समाप्त हो चुकी है और 1 जनवरी 2024 से 17वां वेतन समझौता देय हो चुका है।
उन्होंने बताया कि वेतन समझौते के बचे शेष समस्त बैंक लाभ में हैं और वेतन समझौते के लिए देय राशि का वित्तीय प्रावधान बैंकों द्वारा पहले से किया जा चुका है। आमेरा ने रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां से आग्रह किया कि रजिस्ट्रार कार्यालय में लम्बित शेष बैंकों के वेतन समझौते की स्वीकृति तुरंत जारी की जाये और जिन बैंकों द्वारा द्विपक्षीय समझौता प्रलेख रजिस्ट्रार कार्यालय को नहीं भेजा गया है या जानबूझकर देरी से भेजा गया है, ऐसे बैंकों के प्रबंधन के विरुद्ध उचित कार्यवाही अमल में लाते हुये वेतन समझौता प्रलेख मंगवाये जायें।