सहकारी सोसाइटियों से जुड़े राज्य के 30 लाख किसानों की नई क्रेडिट लिमिट बनेगी
1 जुलाई से मिलेगा ब्याजमुक्त अल्पकालीन फसली ऋण का लाभ
जयपुर, 1 अप्रेल (मुखपत्र) । राजस्थान में जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों एवं ग्राम सेवा सहकारी समितियों (पैक्स, लैम्पस) के कृषक सदस्यों को अब नयी अधिकतम साख सीमा (MCL) के अनुरूप अल्पकालीन फसली ऋण वितरण उपलब्ध कराया जायेगा। नयी साख सीमा के अनुरूप ही किसानों को 1 जुलाई 2024 से फसली ऋण मिल पायेगा। राज्य में 30 लाख किसानों की नयी साख सीमा स्वीकृत करने के लिए सहकारी बैंकों को तीन माह का समय दिया गया है।
राजस्थान राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड, जयपुर (RSCB/अपेक्स बैंक) की ओर से राज्य के समस्त जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों (BCCB) के प्रबंध निदेशकों से कहा गया है कि नाबार्ड (NABARD) की किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) योजना के प्रावधान के अनुसार, प्रत्येक पांच साल के अंतराल पर अधिकतम साख सीमा स्वीकृत की जाती है। पिछली बार साल 2019-20 में साख सीमा स्वीकृत की गयी थी, जिसे पांच वर्ष पूर्ण हो गये हैं। साथ ही, राज्य में 11 जुलाई 2019 से ऑनलाइन पद्धति द्वारा फसली ऋण वितरण किया जा रहा है।
अपेक्स बैंक की ओर से कहा गया है कि जिन कृषकों की फसली ऋण हेतु अधिकतम साख सीमा 1 अप्रेल 2019 से 31 मार्च 2020 की अवधि में स्वीकृत की गयी है, उनका नवीनीकरण 1 अप्रेल 2024 से 30 जून 2024 तक हर हाल में किया जाये। अधिकतम साख सीमा यथावत रखे जाने और साख सीमा परिवर्तित करने वाले, दोनों ही श्रेणी के प्रत्येक कृषक द्वारा भूमि रिकार्ड, केवाईसी आदि के संबंध में नवीनतम दस्तावेज उपलब्ध करवाये जायेंगे, जिनका परीक्षण सम्बन्धित पैक्स व्यवस्थापक द्वारा किया जावेगा।
अवधिपार खातों को लेकर बैंकों से कहा गया है कि कृषकों की साख सीमा का नवीनीकरण किये जाने से पूर्व पूरा ऋण चुकता किया जाना अनिवार्य है, वरना एमसीएल स्वीकृति नहीं की जायेगी। अपेक्स बैंक की ओर से निर्देशित किया गया है कि साख सीमा नवीनीकरण की अवधि में कृषक को ऋण जारी किये जाने अथवा वसूली की प्रक्रिया किसी भी प्रकार से बाधित नहीं होनी चाहिए।
अधिकतम साख सीमा स्वीकृति की ऑफ लाइन कृषकवार पत्रावली पूर्वानुसार स्वीकृत करवाकर बैंक एवं समिति स्तर पर संधारित की जावेगी।
अपेक्स बैंक द्वारा अधिकतम साख सीमाओं की स्वीकृति ऑनलाइन प्रणाली में किये जाने हेतु टीसीएस द्वारा उपलब्ध करवायी गयी मानक प्रक्रिया (एसओपी) सहकारी बैंकों को उपलब्ध करा दी गयी है, यदि कृषक पूर्वर्ती अधिकतम साख सीमा को यथावत रखना चाहता है तो ऑनलाइन प्रक्रिया में उसे बायोमैट्रिक प्रणाली से आधार आधारित अभिप्रमाणन माध्यम से प्रमाणित करना होगा। अधिकतम साख सीमा को संशोधित करने का विकल्प टीसीएस द्वारा पूर्व से ही उपलब्ध है।
अपेक्स बैंक प्रबंधन ने स्पष्ट किया है कि नवीन साख सीमा स्वीकृत होने की स्थिति में ही किसान को 1 जुलाई से फसली ऋण वितरण किया जा सकेगा।