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सहकारी बैंकों से कृषि ऋण लेने वाले किसानों को मिलेगा 7 प्रतिशत ब्याज अनुदान, दिशा-निर्देश जारी

जयपुर, 5 नवम्बर (मुखपत्र)। राज्य सरकार द्वारा सहकारी बैंकों से दीर्घकालीन कृषि ऋण लेने वाले किसानों के लिए 7 प्रतिशत ब्याज अनुदान योजना लागू कर दी गयी है। सहकारिता विभाग के स्तर पर अनुमोदन के पश्चात, राजस्थान राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक लिमिटेड (SLDB) द्वारा राज्य के समस्त प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंकों (PLDB) को दीर्घकालीन कृषि एवं अकृषि ऋणों के लिये ब्याज अनुदान योजना के सम्बंध में विस्तृत दिशा-निर्देश जारी कर दिये गये हैं। राज्य सरकार द्वारा बजट भाषण वर्ष 2024-25 के बिन्दु संख्या 127 एवं 128 के तहत दीर्घकालीन कृषि ऋणों पर ब्याज अनुदान 5 प्रतिशत से बढ़ाकर 7 प्रतिशत किये जाने की घोषणा की गयी थी।

राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक के प्रबंध निदेशक अजय उपाध्याय की ओर से 4 नवम्बर 2024 को जारी दिशा-निर्देश के अनुसार, भूमि विकास बैंकों द्वारा वर्ष 2014-15 से 2023-24 तक वितरित किये गये दीर्घकालीन कृषि ऋणों की वित्तीय वर्ष 2024-25 में देय मांग का समय पर चुकारा करने वाले किसानों को ब्याज दर में 5 प्रतिशत अनुदान दिया जावेगा। जबकि वर्ष 2024-25 में वितरित किये जाने वाले दीर्घकालीन कृषि ऋणों की वर्ष 2024-25 में देय होने वाली मांग का समय पर चुकारा करने वाले किसानों को ब्याज दर में 7 प्रतिशत अनुदान दिया जावेगा।

इसी प्रकार, भूमि विकास बैंकों द्वारा वर्ष 2023-24 में वितरित किये गये व वर्ष 2024-25 में वितरित किये जाने वाले खेत पर आवास निर्माण ऋणों पर वित्तीय वर्ष 2024-25 में देय मांग का समय पर चुकारा करने वाले उद्यमियों को ब्याज दर में 5 प्रतिशत ब्याज अनुदान दिया जावेगा।

वर्ष 2024-25 में वितरित किये जाने वाले दीर्घकालीन अकृषि उत्पादक ऋणों (हृशठ्ठ द्घड्डह्म्द्व श्चह्म्शस्रह्वष्ह्लद्ब1द्ग द्यशड्डठ्ठह्य) की वित्तीय वर्ष 2024-25 में देय मांग का समय पर चुकारा करने वाले उद्यमियों को ब्याज दर में 5 प्रतिशत ब्याज अनुदान दिया जावेगा।

 

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