सहकारिता

हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद मामले की सुनवाई नहीं की, सहकारिता मंत्री और अतिरिक्त मुख्य सचिव के खिलाफ अवमानना का मुकदमा चलेगा

नई दिल्ली, 2 जुलाई। नागपुर उच्च न्यायालय में महाराष्ट्र राज्य के सहकारिता मंत्री के खिलाफ अदालत की अवमानना का मुकदमा चलेगा। हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी सहकारिता मामले की सुनवाई नहीं करने पर महाराष्ट्र के सहकारिता मंत्री दिलीप वलसे पाटिल और सहकारिता विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव (एसीएस) राजेश कुमार के खिलाफ बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर खंडपीठ में अवमानना का मुकदमा चलाया जाएगा। कोर्ट ने पाटिल और राजेश कुमार को इस मामले में 6 सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है।

अगली सुनवाई 8 अगस्त को

याचिकाकर्ता हरिभाऊ मोहोड ने राज्य के सहकारी विभाग के समक्ष महाराष्ट्र सहकारी सोसायटी अधिनियम के तहत अपील दायर की थी। इस अपील पर कई महीने तक सुनवाई नहीं होने पर मोहोड ने उच्च न्यायालय की नागपुर पीठ के समक्ष एक रिट याचिका दायर की है। 19 जनवरी 2024 को राज्य सरकार की ओर से कोर्ट को जानकारी दी गई कि अपील पर चार सप्ताह के भीतर सुनवाई की जाएगी। इसके बाद हाई कोर्ट ने सहकारिता मंत्री दिलीप वलसे पाटिल को चार सप्ताह की मोहलत दी। 9 फरवरी 2024 को भी कोर्ट ने ऐसा ही आदेश पारित किया। हालांकि कोर्ट के आदेश के बाद भी सुनवाई नहीं हुई।

इस पर न्यायाधीश नितीन साम्बरे और न्यायाधीश अभय मंत्री के समक्ष सुनवाई में कोर्ट ने सहकारिता मंत्री और विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव के खिलाफ अवमानना का मामला दायर कर दिया है। याचिकाकर्ता की ओर से एडवोकेट ऋग्वेद ढोरे पैरवी कर रहे हैं।

 

 

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