सहकारिता

केंद्रीय सहकारी बैंक ने 210 पैक्स के फसली ऋण वितरण पर लगाई रोक

बाड़मेर, 12 अप्रेल (मुखपत्र)। भारत सरकार प्रवर्तित पैक्स कम्प्यूटराइजेशन प्रोजेक्ट को पूर्ण नहीं करने वाली पश्चिमी राजस्थान केे बाड़मेर जिले की 210 ग्राम सेवा सहकारी समितियां को ब्याजमुक्त अल्पकालीन फसली ऋण वितरण के लिए बैन कर दिया गया है। प्रोजेक्ट का कार्य पूर्ण करने तक ये सहकारी समितियां तब तक अपने सदस्यों को वर्ष 2025-26 के खरीफ सीजन के लिए अल्पकालीन फसली ऋण का वितरण नहीं कर पायेंगी। बाड़मेर जिले में पैक्स कम्प्यूटराइजेशन प्रोजेक्ट के प्रथम चरण में 295 समितियों का चयन किया गया था, जिन्हें 31 मार्च 2025 तक परियोजना को पूर्ण कर गो-लाइव किया जाना था, लेकिन इनमें से 210 पैक्स में 31 मार्च तक प्रोजेक्ट अधूरा रहा, जिसके चलते इन पर बैन लगाया गया है।

बाड़मेर सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड के प्रबंध निदेशक वासुदेव पालीवाल की ओर से 11 अप्रेल 2025 को इस आशय का आदेश जारी किया गया। आदेश में रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां के पत्र दिनांक 30 जनवरी 2025 का हवाला देते हुए स्पष्ट किया गया है कि उपरोक्त 210 समितियां के गो-लाइव होने तक ऋण वितरण पर प्रतिबंध रहेगा।

उल्लेखनीय है कि पैक्स कम्प्यूटरीकरण परियोजना के प्रथम चरण में चयनित इन समितियों को डीटीसी डेटा, प्रीमाइग्रेशन तथा ईआरपी वाउचर फीडिंग का कार्य पूर्ण करने के उपरांत 31 मार्च 2025 तक गो-लाइव किया जाना था, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। अब जब तक, ये समितियां उपरोक्त चरणों को पूर्ण कर, गो-लाइव का स्टेटस अर्जित नहीं कर लेती, तब तक वे अपने सदस्यों को फसली ऋण का वितरण नहीं कर पायेंगी।

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