एकमुश्त समाधान योजना में संशोधन, ऋणी की मृत्यु या शारीरिक अक्षमता की प्रकरणों में मिलेगी बड़ी राहत
जयपुर, 24 अक्टूबर (मुखपत्र)। हाल ही में राजस्थान राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड (APEX BANK), प्रदेश के समस्त जिला केंद्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड (DCCB) और ग्राम सेवा सहकारी समितियों (पैक्स, लैम्पस) के लिये लागू की गयी एकमुश्त समाधान योजना – 2024 (OTS) में संशोधन करते हुए, मृतक केसेज और शारीरिक रूप से अक्षमता वाले प्रकरणों में बड़ी राहत दी गयी है।
रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, जयपुर की ओर से 23 अक्टूबर 2024 को जारी संशोधित आदेश में यह प्रावधान किया गया है कि ओटीएस के दायरे में आने वाले ऋण मामलों में, यदि ऋणी की मृत्यु 31 मार्च 2023 से पहले हो चुकी है या ऋणी जीवित तो है परन्तु दुर्घटनावश अथवा अन्य किसी भी कारण से शारीरिक अक्षमता के कारण कमाने की स्थिति में नहीं हो, तो ऋणी के अवधिपार होने की दिनांक से ऋणी की मृत्यु की तिथि तक या शारीरिक रूप से अक्षम होने की तिथि तक, 8 प्रतिशत या स्वीकृत ब्याज दर, जो भी कम हो, वसूल किया जायेगा। साथ ही, मृत्यु की तिथि से अथवा शारीरिक रूप से अक्षम होने की तिथि से समझौता दिनांक तक किसी प्रकार का ब्याज, दण्डनीय ब्याज एवं अन्य खर्च वसूल नहीं किये जा जायेंगे। ऐसे प्रकरणों में मृत्यु अथवा शारीरिक रूप से अक्षमता का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक होगा।
उल्लेखनीय है कि 15 अक्टूबर को जारी की गयी एकमुश्त समाधान योजना 2024 में ऋणी की मृत्यु वाले प्रकरण शामिल नहीं किये गये थे।