राज्यसहकारिता

ऋण माफी योजनाओं में 3.76 करोड़ रुपये का फर्जीवाड़ा, पैक्स मैनेजर के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज

जयपुर, 2 फरवरी (मुखपत्र)। भाजपा सरकार और कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में हुई कृषक ऋण माफी योजना में अपात्र किसानों का फर्जी ऋण माफ कर राजकोष को पौने चार करोड़ रुपये से अधिक हानि पहुंचाने के मामले में जालोर जिले की पुनासा ग्राम सेवा सहकारी समिति लिमिटेड के व्यवस्थापक रामलाल सैन के विरुद्ध आईपीसी की धारा 420 व 406 में प्रकरण दर्ज किया गया है।

जालोर केंद्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड की भीनमाल शाखा के शाखा प्रबंधक नंदकिशोर सोनी की लिखित रिपोर्ट पर भीनमाला पुलिस थाना में पुनासा ग्राम सेवा सहकारी समिति के व्यवस्थापक रामलाल सैन पुत्र चूनाराम निवासी पुनासा पर भाजपा सरकार की ऋण माफी योजना 2018 व कांग्रेस सरकार की ऋण माफी योजना 2019 में 3 करोड़ 76 लाख 23 हजार 523 रुपये की गड़बड़ी का आरोप लगाया गया है। इस प्रकरण की राजस्थान सहकारी सोसाइटी अधिनियम 2001 की धारा 55 की जांच में आरोप प्रमाणित पाये जाने पर धारा 55(5)(6) में जांच परिणाम जारी किये जाने के उपरांत, शाखा प्रबंधक को कानूनी कार्यवाही के लिए अधिकृत किया गया था।

जांच परिणाम के अनुसार, व्यवस्थापक रामलाल सैन द्वारा राजस्थान फसली ऋण माफी योजना 2018 में 188 अपात्र कृषकों, जिनकी ना तो साख सीमा उपलब्ध है, ना ही भूमि विवरण रजिस्ट्रर में उल्लेख है, के नाम से 80 लाख 30 हजार 527 रुपये का फर्जी ऋण माफ करके राजकोष को हानि पहुंचायी गयी। इसी योजना में 19 काश्तकारों की भूमि कम दर्शा कर, 3 लाख 44 हजार 443 रुपये का अधिक ऋण माफ करवाकर राजकोष को हानि पहुंचायी। इसी प्रकार, राजस्थान कृषक ऋण माफी योजना 2019 में 488 अपात्र काश्तकारों, जिनकी ना तो साख सीमा उपलब्ध है, ना ही भूमि विवरण रजिस्ट्रर में उल्लेख है, के नाम से 2 करोड़ 89 लाख 81 हजार 983 रुपये का फर्जी ऋण माफ करके राजकोष को हानि पहुंचायी गयी। इसी योजना में 9 काश्तकारों को 2 लाख 66 हजार 570 रुपये का अधिक ऋण माफ करवाकर राजकोष को हानि पहुंचायी गयी।

 

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