राज्यसहकारिता

बैंक अध्यक्ष की याचिका खारिज, कलेक्टर ने जिला केंद्रीय सहकारी बैंक के प्रशासक का पदभार सम्भाला

जयपुर, 7 अगस्त (मुखपत्र)। रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, राजस्थान जयपुर के आदेश की पालना में चूरू जिला कलेक्टर पुष्पा सत्यानी ने बुधवार को मध्याह्न पश्चात चूरू सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड (CHURU DCCB) के प्रशासक का पदभार ग्रहण कर लिया। बैंक के प्रबंध निदेशक मदनलाल शर्मा ने प्रशासक के कार्यभार ग्रहण की सूचना सहकारिता विभाग को प्रेषित कर दी है।

जानकारी के अनुसार, जोधपुर उच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस मनिंदर मोहन श्रीवास्तव और जस्टिस मदन गोपाल व्यास की दो सदस्यीय खंडपीठ ने 3 जुलाई 2024 को चूरू सीसीबी के चेयरमैन पूर्णाराम की याचिका खारिज कर दी थी। पूर्णाराम द्वारा रजिस्ट्रार सहकारी समितियां, राजस्थान के दिनांक 26 दिसम्बर 2022 को जारी आदेश को उच्च न्यायालय में चुनौती दी गयी थी। उपरोक्त आदेश के तहत, बैंक के संचालक मंडल का निर्धारित पांच साल का कार्यकाल पूर्ण होने के पश्चात, बोर्ड को भंग करके, जिला कलेक्टर को प्रशासक नियुक्त किया गया था। अध्यक्ष ने इस आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती थी, जिस पर कोर्ट ने आदेश को स्टे कर दिया और याचिका पर नियमित रूप से सुनवाई होती रही। याचिका में राजस्थान सरकार मार्फत रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां जयपुर, राजस्थान सहकारी निर्वाचन प्राधिकरण, संयुक्त शासन सचिव सहकारिता विभाग, जिला कलेक्टर चूरू और चूरू सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक मार्फत प्रबंध निदेशक को प्रतिवादी बनाया गया था।

इस बीच, 2023 में पूर्णाराम का निधन हो गया। चूंकि बोर्ड को भंग करने का आदेश स्टे किया जा चुका था, इसलिये पूर्णाराम के निधन के पश्चात, उपाध्यक्ष के नेतृत्व में बोर्ड काम करता रहा। पिछले साल हुए सहकारिता चुनाव में उपाध्यक्ष भी ग्राम सेवा सहकारी समिति का चुनाव हार कर, संचालक मंडल से बाहर हो गये। इस बीच, न्यायिक प्रक्रिया चलती रही। सहकारिता विभाग की ओर से याची पूर्णाराम के निधन के बारे में अधिकृत रूप से कोर्ट को सूचित किये जाने के पश्चात, कोर्ट से इस याचिका को निष्फल मानते हुए खारिज कर दिया। याचिका खारिज होने पर, अध्यक्ष-उपाध्यक्ष विहीन बोर्ड को भंग मानते हुए, रजिस्ट्रार के दिसम्बर, 2022 के आदेश की पालना में बुधवार को जिला कलेक्टर ने चूरू सीसीबी के प्रशासक पद का कार्यभार ग्रहण कर लिया।

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