सहकारी सोसाइटी की ऑडिट में लापरवाही बरतने पर सहकारिता विभाग ने चार्टर्ड अकाउंटेंट को ब्लेक लिस्टेड किया
जयपुर, 1 अगस्त (मुखपत्र)। सहकारिता विभाग ने, सहकारी सोसाइटी के वैधानिक अंकेक्षण में लापरवाही बरतने पर, सोसाइटी द्वारा नियुक्त अंकेक्षक चार्टर्ड अकाउंटेंट अभिषेक आर. गुप्ता (शिवाजी कॉलोनी, टोंक) को ब्लेक लिस्टेड कर दिया है। कार्यालय, रजिस्ट्रार सहकारी समितियां राजस्थान द्वारा सहकारी संस्थाओं का अंकेक्षण कराने के लिए अंकेक्षक एवं अंकेक्षण फर्मों का एक पैनल तैयार किया जाता है। प्रदेश की सहकारी संस्थाओं को इसी पैनल में से एक सी.ए. या सी.ए. फर्म का चुनाव, संस्था के वैधानिक अंकेक्षण के लिए करना अनिवार्य है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, घोटालों के कारण चर्चित अजमेर जिले की श्री लक्ष्मीनाथ ग्राम सेवा सहकारी समिति लिमिटेड, पीसांगन में नियुक्त व्यवस्थापक द्वारा विभिन्न अनियमितताऐं किये जाने की शिकायतें प्राप्त होने व प्राथमिक जांच के आधार पर कार्यालय उप रजिस्ट्रार, अजमेर ने 13 सितम्बर 2023 के आदेश द्वारा समिति के वर्ष 2020 से आदिनांक तक प्रबन्धन, कारोबार एवं वित्तीय स्थिति के कार्यकलापों की जांच कर स्पष्ट वित्तीय दायित्वों के निर्धारण करने हेतु राजस्थान सहकारी सोसायटी अधिनियम 2001 की धारा-55 के तहत जांच कमेटी का गठन किया गया था। कमेटी की जांच रिपोर्ट के आधार पर उप रजिस्ट्रार द्वारा 8 जुलाई 2024 को जांच परिणाम एवं निर्देश जारी कर वर्ष 2022-23 हेतु समिति द्वारा नियुक्त अंकेक्षक चार्टर्ड अकाउन्टेंट अभिषेक आर. गुप्ता को वैधानिक कर्तव्यों के पूर्ण निर्वहन का दोषी मानते हुए ब्लेक लिस्टेड करने की अनुशंसा की गयी।
इसके आधार पर रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां अर्चना सिंह ने 1 अगस्त 2024 को एक अंतरिम आदेश जारी कर, सी.ए. अभिषेक आर. गुप्ता को सहकारी सोसायटियों की लेखापरीक्षा हेतु गठित एवं भविष्य में गठित किये जाने वाले पैनल में शामिल किये जाने पर रोक लगा दी।