राज्यसहकारिता

कोटा सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक को सीजीटीएमएसई की मेम्बरशिप मिली

कोटा, 30 जनवरी (मुखपत्र)। कोटा सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड (KOTA DCCB) को सूक्ष्म एवं लघु उद्यम क्रेडिट गारंटी निधि ट्रस्ट (CGTMSE) की सदस्यता प्रदान की गयी है। सीजीटीएमएसई की स्थापना भारत सरकार के एमएसएमई मंत्रालय और सिडबी द्वारा की गयी है। ट्रस्ट के सहायक प्रबंधक कुमार वैभव द्वारा 28 जनवरी को ईमेल के माध्यम से कोटा सीसीबी प्रबंधन को सदस्यता प्रदान करने की अधिकृत सूचना दी गयी। कोटा सीसीबी को सीजीटीएमएसई की सदस्यता मिलना इस बात का प्रमाणित संकेत हैं कि यह बैंक, नाबार्ड और आरबीआई के बैंकिंग पैरामीटर की पालना करते हुए अच्छी आर्थिक स्थिति में है। ट्रस्ट द्वारा बैंक को 25 करोड़ रुपये तक कोलेट्रॉल सिक्योरिटी ऋण की गारंटी मिलेगी।

 

बलविन्दर सिंह गिल, प्रबंध निदेशक

बैंक के मृदुभाषी  प्रबंध निदेशक बलविन्दर सिंह गिल ने सीजीटीएमएसई द्वारा सदस्यता प्रदान किये जाने पर प्रसन्नता जताते हुए, सहकारिता विभाग, अपेक्स बैंक, नाबार्ड (NABARD), आरबीआई (RBI), सिडबी और सूक्ष्म एवं लघु उद्यम क्रेडिट गारंटी निधि ट्रस्ट का सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया है। सीजीटीएमएसई बिना कोलेट्रोल सिक्योरिटी वाली सरकारी योजनाओं में ऋण की गारंटी देता है।

क्या है सीजीटीएमएसई

सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी निधि ट्रस्ट (सीजीटीएमएसई) एक योजना है। यह योजना, भारत सरकार, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी), और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय ने मिलकर शुरू की है। इस योजना के तहत, सूक्ष्म और लघु उद्यमों (एमएसई) को बिना कोलेट्रॉल सिक्योरिटी ( संपार्श्विक मुक्त) ऋण मिलता है। यह योजना, एमएसई को 5 करोड़ रुपये तक का ऋण मुहैया कराती है। इस योजना के तहत, ऋण देने वाले संस्थानों को ऋण गारंटी दी जाती है, जिससे एमएसई को ऋण मिलने में आसानी होती है।

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