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बीमा कम्पनी की आपत्ति खारिज, किसानों को 200 करोड़ रुपये के बीमा क्लेम भुगतान करने का आदेश

नई दिल्ली, 24 अगस्त। केंद्र सरकार के कृषि एवं कल्याण मंत्रालय से सम्बद्ध केंद्रीय तकनीकी सलाहकार समिति ने सोयाबीन फसल के बीमा क्लेम का भुगतान करने का निर्देश बीमा कम्पनी को दिया है।

दरअसल, तीन दिन पूर्व 21 अगस्त को केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने महाराष्ट्र के नांदेड़ के किसानों के साथ संवाद किया गया था। संवाद के दौरान परभणी जिले के किसानो ने केंद्रीय मंत्री से सोयाबीन फसल का बीमा लम्बित होने की समस्या बतायी, जिस पर त्वरित एक्शन लेते हुए चौहान ने कृषि एवं किसान कल्याण के अधिकारियों से इस समस्या का तत्काल निवारण करने का आदेश दिया था।

किसानों का कहना था कि उनकी सोयाबीन की फसल खराब हो गयी है और 200 से 225 करोड़ रुपये का क्लेम भुगतान बकाया है परन्तु बीमा कम्पनी ने आपत्ति लगाकर क्लेम देने से इंकार कर दिया। मंत्री के आदेश पर कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने इस संबंध में 22 अगस्त को राष्ट्रीय तकनीकी सलाहकार समिति (टीएसी) की बैठक आयोजित की, जिसमें बीमा कंपनी द्वारा फसल कटाई प्रयोगों के ऊपर दर्ज की गयी आपत्ति को खारिज करते हुए कंपनी को लम्बित दावों का भुगतान करने का निर्देश दिया। विभाग के अनुसार, इस निर्णय से परभणी जिले के लगभग 2 लाख किसानों को 200 से 225 करोड़ रुपये के लम्बित क्लेम का भुगतान किया जाना है।

केंद्रीय तकनीकी सलाहकार समिति ने 24 अगस्त को इस सम्बन्ध में सम्बंधित बीमा कंपनी को 1 सप्ताह के भीतर देय क्लेम का भुगतान करने का आदेश पारित किया।

 

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