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सहकारी संस्थाओं में समायोजित स्पिनफैड के कर्मचारियों को मिलेगा नियमित वेतनमान, 110 कर्मचारियों को होगा लाभ

जयपुर, 11 अक्टूबर (मुखपत्र) । राज्य सरकार ने स्पिनफैड के अवसायन में आने के पश्चात विभिन्न सहकारी संस्थाओं में समायोजित कर्मचारियों को अब सम्बंधित सहकारी संस्था में लागू नियमित वेतनमान देने का निर्णय लिया है। सहकारिता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) गौतम कुमार दक ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।

मंत्री ने बताया कि विभिन्न सहकारी बैंकों, जिला सहकारी उपभोक्ता भण्डार, पीएलडीबी आदि सहकारी संस्थाओं में समायोजित किये गये स्पिनफैड के कर्मचारियों/श्रमिकों को अब उनकी योग्यता के अनुरूप सम्बंधित संस्था में लागू नियमित वेतनमान का लाभ देने का निर्णय किया गया है। इस सम्बंध में सहकारिता विभाग द्वारा आदेश जारी कर दिया गया है। इस निर्णय से सहकारी संस्थाओं में काम कर रहे लगभग 110 कर्मचारी/श्रमिक लाभान्वित होंगे।

उन्होंने बताया कि स्पिनफैड को वर्ष 2017 में अवसायन में लाया गया था तथा इसके कर्मचारियों/श्रमिकों की आजीविका को सुनिश्चित करने के लिये इनकी योग्यता के अनुरूप विभिन्न सहकारी संस्थाओं में रिवर्स डेपुटेशन पर भेजा गया था। वर्ष 2020 में स्पिनफैड के कर्मचारियों/श्रमिकों को पातेय वेतन पर विभिन्न सहकारी संस्थाओं में समायोजित किया गया था। स्पिनफैड एवं सहकारी संस्थाओं यथा बैंकों, भण्डार आदि के वेतनमान भिन्न होने के कारण इन्हें नियमित वेतनमान का लाभ नहीं दिया जा रहा था।

सहकारिता मंत्री ने बताया कि जिस दिन से सहकारी संस्था में समायोजित पद पर कार्यग्रहण किया गया है, उस दिन से 2 वर्ष के परीवीक्षाकाल में उस पद के लिये नियमानुसार फिक्स वेतन या पूर्व में मिल रहे पातेय वेतन में से जो भी अधिक हो, की दर से वेतन देय होगा। उन्होंने बताया कि दो वर्ष के सफलतापूर्वक पूर्ण किये गये परीवीक्षाकाल के बाद सम्बंधित संस्था में लागू नियमित वेतनमान का लाभ मिलेगा।

 

 

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