खरीद में अनियमितता पर सहकारी अधिकारी को नियम 16 में चार्जशीट, सरकार ने निलम्बित किया
जयपुर, 7 दिसम्बर (मुखपत्र)। राज्य सरकार ने एक आदेश जारी कर, राज्य सहकारिता सेवा के एक अधिकारी को निलम्बित कर दिया है। सहकारिता विभाग के संयुक्त शासन सचिव दिनेश कुमार जांगिड़ द्वारा शुक्रवार को इस आशय का आदेश जारी किया गया।
आदेशानुसार, सहकारिता सेवा के उप रजिस्ट्रार कैडर के अधिकारी मोहम्मद रफीक (उप रजिस्ट्रार, जैसलमेर) को, उनके विरुद्ध विभागीय जांच की कार्यवाही करने का निर्णय लिये जाने के कारण, तुरंत प्रभाव से निलम्बित किया जाता है। निलम्बन काल में अधिकारी का मुख्यालय कार्यालय, रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, जयपुर रहेगा और निलम्बन काल में उन्हें नियमानुसार निर्वाह भत्ता देय होगा।
सूत्रों ने बताया कि सरकार ने मोहम्मद रफीक के विरुद्ध राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 16 के तहत विभागीय जांच कार्यवाही का निर्णय लिया है। नाचना क्रय विक्रय सहकारी समिति लिमिटेड में खरीद में अनियमितता को लेकर मोहम्मद रफीक के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की गयी बताते हैं।