राज्यसहकारिता

समय विस्तार लेकर भी ड्यूटी ज्वाइन नहीं करने पर 36 इन्स्पेक्टरों का नियुक्ति आदेश किया निरस्त

जयपुर, 15 जनवरी (मुखपत्र)। ड्यूटी ज्वाइन नहीं करने वाले 36 कार्यकारी निरीक्षकों (ग्रेड-द्वितीय) का नियुक्ति आदेश निरस्त कर दिया गया है। सहकारिता रजिस्ट्रार मेघराज सिंह रतनू ने बताया कि सहकारिता विभाग द्वारा इन निरीक्षकों को 4 मई 2021 एवं 24 दिसम्बर 2021 को नियुक्ति दी गयी थी। इनके प्रार्थना पत्र पर इन्हें ज्वाइनिंग के लिए समय विस्तार दिया गया, लेकिन इसके बावजूद इन निरीक्षकों ने उपस्थिति दर्ज नहीं करवायी, जिसके चलते 5 जनवरी 2023 को नियुक्ति आदेश निरस्त कर दिया गया। इन्हें राजस्थान राज्य एवं अधिनस्थ सेवाएं (संयुक्त प्रतियोगी) परीक्षा 2018 के परिणाम के आधार पर राजस्थान सहकारी अधिनस्थ सेवा (क्लास-1) नियम 1955 के अंतर्गत नियुक्ति दी गयी थी।

जिन निरीक्षकों (ग्रेड-द्वितीय) का नियुक्ति आदेश निरस्त किया गया है, उनमें भानुप्रताप सिंह राणावत (434), आशुतोष कुमार यादव (481), देवेंद्र मोदी (530), सुनील कुमार लिम्बा (539), सुश्री ईशा गुप्ता (542), आलोक कुमार शर्मा (604), सोमदत्त स्वामी (618), अभिषेक चौधरी (628), श्रीमती प्रियंका यादव/भागचंद यादव (660), सुनील मीणा/रामचरण मीणा (1404), सुमेर सिंह मीना (1406), जितेंद्र कुमार मीना (1461), कुलदीप मीणा (1476), विवेक कुमार मीना (1479), सुरेंद्र मीना (1503),

चेतराम मीना (1575), हेमाराम (1662), आकाश कुमार आर्य (1668), पारसमल (1672), जीवनराम (1676), विकास कुमार असवाल (1677), दिनेश कुमार (1678), सुनील कुमार पीपलीवाल (1680), अशोक कुमार सैनी (1681), योगेंद्र सिंह (1704), जितेंद्र कुमार शर्मा (1718), मुकेश कुमार शर्मा (1740), रामजीलाल गुर्जर (1766), सम्पत्ति कुमार (1769), धीरज कुमार (1845), संजय कुमार (1785), श्रीमती नीतू शर्मा (1876), श्रीमती सविता कुमारी शर्मा (1878), श्रीमती ममता उदेनिया (1944) और श्रीमती ललतेश सिंघवाल (1951) शामिल हैं।

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