सहकारिता

ऋणी किसानों के लिये जीवन बीमा सुरक्षा योजना के विकल्प पर मंथन के लिए सहकारिता मंत्री की अध्यक्षता में होगी महत्ती बैठक

जयपुर, 23 जुलाई (मुखपत्र)। ग्राम सेवा सहकारी समितियां (पैक्स और लैम्पस) के माध्यम से जिला केंद्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड (DCCB) से सहकारी फसली ऋण लेने वाले किसानों के लिये जीवन बीमा सुरक्षा योजना को लेकर 24 जुलाई 2025 को जयपुर में महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है। सहकारिता राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) गौतमकुमार दक की अध्यक्षता में होने जा रही इस बैठक में सहकार जीवन बीमा योजना को अपनाने अथवा इसके विकल्प के रूप में किसी योजना को अंगीकार करने पर मंथन होगा।

सहकारिता विभाग द्वारा ग्राम सेवा सहकारी समितियां के सदस्य किसानों को दिये जाने वाले अल्पकालीन फसली ऋण की सुरक्षा के लिए ऋणी किसानों का जीवन बीमा किया जाता है। इसके लिए प्रीमियम की राशि किसान को चुकानी होती है।

बीमा कम्पनी का चयन सहकारिता विभाग के निर्देशानुसार राजस्थान राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड (अपेक्स बैंक) द्वारा किया जाता है। इस बीमा योजना का मूल उद्देश्य, किसान की मृत्यु की स्थिति में उसे दिये गये सहकारी ऋण की सुरक्षा करना और ऋणी के परिवार को आर्थिक भार से बचाना है। बीमाधारक किसान का निधन होने की दशा में, किसान द्वारा लिये गये फसली ऋण की राशि का बीमा कम्पनी द्वारा सम्बंधित बैंक को चुकारा किया जाता है।

दो आयु वर्गों में होता आया है जीवन बीमा

दरअसल, इस योजना के तहत किसानों का जीवन बीमा दो आयु वर्गों में किया जाता रहा है। एक आयु वर्ग में 18 वर्ष से 60 वर्ष तक तथा दूसरे आयु वर्ग में 60 वर्ष से 79 वर्ष तक के किसानों को शामिल किया जाता है। मार्च, 2025 को अपेक्स बैंक के स्तर पर सहकार जीवन बीमा सुरक्षा योजना के लिए टेंडर आमंत्रित किये गये थे, जिसमें प्रीमियम रेट 2024-25 की तुलना में काफी कम आयी थी।

18 से 60 वर्ष तक आयु वर्ग के लिए स्टार यूनियन डाई-इची लाइफ इन्श्योरेंस कम्पनी ने सबसे कम 5 रुपये 29 पैसे (जीएसटी सहित) की दर पर जबकि 60 वर्ष से अधिक से 79 वर्ष तक के आयु वर्ग के लिए एसबीआई लाइफ इन्श्योरेंस कम्पनी ने सबसे कम 21 रुपये 63 पैसे (जीएसटी सहित) की प्रीमियम दर पर बीमा किये जाने की सहमति दी गयी थी। इससे किसानों को बीमा कम्पनियों को लगभग 150 करोड़ रुपये चुकाने पड़ते, हालांकि यह राशि 2024-25 की तुलना में लगभग 40 करोड़ रुपये कम थी।

मंत्री के निर्देश पर निरस्त किया टेंडर

जीवन बीमा योजना में प्रीमियम की तुलना में काफी कम क्लेम के रिकार्ड को देखते हुए सहकारिता राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) गौतमकुमार दक ने टेंडर निरस्त करने के निर्देश दिये, जिसके बाद अपेक्स बैंक ने उपरोक्त टेंडर निरस्त कर दिये। उस समय श्री दक ने मुखपत्र से बातचीत करते हुए कहा कि हम किसानों के लिए सस्ता विकल्प उपलब्ध करायेंगे, जो बीमा के रूप में नहीं होकर, कृषक कल्याण कोष के रूप में हो सकता है। हालांकि, इसका उद्देश्य भी बैंक के ऋण की सुरक्षा करना है, ताकि मृत्यु की स्थिति में किसान के परिवार पर किसी प्रकार का आर्थिक भार नहीं पड़े।

सहकारी बैंकों के अध्यक्ष भी शामिल होंगे

सहकारिता मंत्री की अध्यक्षता में 24 जुलाई को प्रात: 11 बजे अपेक्स बैंक में होने वाली इस बैठक में सहकारिता विभाग के वरिष्ठ अधिकारी, नाबार्ड के मुख्य महाप्रबंधक, अपेक्स बैंक व राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक के प्रबंध निदेशक, चार केंद्रीय सहकारी बैंकों के अध्यक्ष, पांच केंद्रीय सहकारी बैंकों के प्रबंध निदेशक, तीन ग्राम सेवा सहकारी समितियों के अध्यक्ष एवं व्यवस्थापक तथा तीन प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंकों के अध्यक्ष एवं सचिव को आमंत्रित किया गया है।

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