ग्राम सेवा सहकारी समितियां के उप नियमों में महत्वपूर्ण संशोधन, संचालक मंडल की संरचना में आयेगा बदलाव
जयपुर, 22 दिसम्बर (मुखपत्र)। सहकारिता विभाग द्वारा बहुउद्देश्यीय ग्राम सेवा सहकारी समितियां (एमपैक्स) के आदर्श उप नियमों में संशोधन करते हुए संचालक मंडल की संरचना में महत्वपूर्ण बदलाव कर दिया गया है। नये संशोधन से संचालक मंडल के गठन में अऋणी सदस्यों की संख्या बढ़ जायेगी।
नये संशोधन के उपरांत, ग्राम सेवा सहकारी समिति के संचालक मंडल में अऋणी सदस्यों की संख्या बढ़ कर 4 हो जायेगी, जो कि पहले एक है। हालांकि, संचालक मंडल के सदस्यों की संख्या पहले की भांति 12 ही रहेगी, जिसमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए एक-एक वार्ड, महिलाओं के लिए दो वार्ड तथा अऋणी सदस्यों के लिए 4 आरक्षित रहेेंगे जबकि शेष 4 वार्ड अनारक्षित होंगे। पहले ऋणी सदस्यों के लिए अनारक्षित वार्डों की संख्या 8 थी।
प्रत्येक वार्ड से संचालक मंडल के एक-एक सदस्य का चुनाव किया जायेगा। अऋणी सदस्यों के 4 वार्डों के अतिरिक्त, शेष 8 वार्डों से ऋणी सदस्यों का चुनाव किया जायेगा। ऋणी सदस्यों के वार्डों का गठन सदस्यता सूची में प्रवेश संख्या एवं दिनांक के बढ़ते क्रम में किया जायेगा। वार्डों का आरक्षण सोसाइटी के संचालक मंडल द्वारा निर्वाचन से पूर्व लाटरी पद्धति से किया जायेगा।
रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां मंजू राजपाल की ओर से 19 दिसम्बर 2025 को सेवा नियमों में संशोधन संबंधी आदेश जारी किया गया। नये संशोधन में अऋणी सदस्यों की संख्या बढ़ाये जाने के बावजूद, अऋणी सदस्य सोसाइटी के अध्यक्ष पद का चुनाव नहीं लड़ जायेगा अर्थात पहले जहां 11 ऋणी सदस्यों में से अध्यक्ष का निर्वाचन किया जाता था, वहीं अब केवल 8 सदस्य में से ही कोई सदस्य अध्यक्ष निर्वाचित हो सकेगा।
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