दो से अधिक संतान मामले में सरस डेयरी चेयरमैन निर्योग्य घोषित
बीकानेर, 16 अगस्त (मुखपत्र)। राजस्थान को-ऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन लिमिटेड (आरसीडीएफ) ने दो से अधिक संतान की शिकायत के बाद उत्तरी राजस्थान दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड (उरमूल डेयरी) बीकानेर के अध्यक्ष नोपाराम जाखड़ को निर्योग्य घोषित कर दिया है। आरसीडीएफ की मैनेजिंग डायरेक्टर सुषमा अरोड़ा ने नोपाराम निर्योग्य घोषित करने का आदेश जारी किया।
बीकानेर मिल्क यूनियन के अध्यक्ष नोपाराम के खिलाफ सिंजगुरु पंचायत समिति नांवा के निवासी बंशीलाल ने दो से अधिक संतान होने का आरोप लगाते हुए वर्ष 2021 में आरसीडीएफ में वाद दायर करवाया था। आरोप है कि नोपाराम ने अपनी तीसरी संतान के तथ्यों को छिपाकर चुनाव लड़ा और अध्यक्ष पद पर निर्वाचित हुए। आरसीडीएफ ने अपनी जांच में तीन संतान के तथ्यों को सही मानते हुए डेयरी अध्यक्ष नोपाराम को निर्योग्य घोषित कर दिया।
नोपाराम ने हाईकोर्ट में अपील की, जिस पर हाई कोर्ट ने आरसीडीएफ एमडी को आदेश दिया कि वह डेयरी अध्यक्ष को दोबारा सुनवाई का मौका दे। डेढ़ साल तक प्रकरण की सुनवाई चलती रही। 12 अगस्त को आरसीडीएफ की एमडी सुषमा अरोड़ा ने नोपाराम को निर्योग्य घोषित करने संबंधी आदेश दिया।
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