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व्यवस्थापकीय सेवा नियमों में संशोधन की तैयारी, जिला केंद्रीय सहकारी बैंक में बैंकिंग सहायक पद के लिए 20 प्रतिशत आरक्षण का कोटा समाप्त होगा

जयपुर, 20 जुलाई (मुखपत्र)। एक ओर जहां प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (PACS), जिन्हें राजस्थान में ग्राम सेवा सहकारी समिति लिमिटेड के नाम से जाना जाता है, के व्यवस्थापक, अपने लिए कॉमन कैडर की मांग को लेकर एक साझा मोर्चा बनाये जाने में जुटे हैं, वहीं दूसरी ओर, सहकारिता विभाग ने ग्राम सेवा सहकारी समिति व्यवस्थापकों को जिला केंद्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड (DCCB) में बैंकिंग सहायक पद के लिए देय 20 प्रतिशत कोटा समाप्त करने की तैयारी कर ली है। इसके लिए व्यवस्थापकीय सेवा नियम-2022 में बदलाव की तैयारी है। सेवा नियम में संशोधन का मसौदा तैयार किया जा रहा है।

नये व्यवस्थापकीय सेवा नियम जारी करने के लिए 12 फरवरी 2020 को रजिस्ट्रार कार्यालय में पदस्थ अतिरिक्त रजिस्ट्रार-द्वितीय की अध्यक्षता में एक 9 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया था। इसमें संयुक्त रजिस्ट्रार (बैंकिंग) सदस्य सचिव हैं जबकि अतिरिक्त रजिस्ट्रार (मार्केटिंग), प्रबंध निदेशक, राजस्थान राज्य सहकारी बैंक जयपुर, अतिरिक्त रजिस्ट्रार (बैंकिंग), संयुक्त रजिस्टार (नियम), महाप्रबंधक (वाणिज्य) राजफैड तथा कोटा डीसीसीबी एवं जयपुर डीसीसीबी के प्रबंध निदेशक सदस्य हैं।

अतिरिक्त रजिस्ट्रार-द्वितीय की अक्ष्यक्षता में गठित इस कमेटी की 3 जून 2024 को आयोजित पिछली बैठक में व्यवस्थापकीय सेवा नियम-2022 में संशोधन के साथ-साथ केंद्रीय सहकारी बैंकों के ड्राफ्ट सेवा नियम पर व्यापक विचार-विमर्श किया गया। सेवा नियम में संशोधन और डीसीसीबी के ड्राफ्ट सेवा नियम को अंतिम रूप दिये जाने के लिए एक और बैठक संभावित है।

उल्लेखनीय है कि व्यवस्थापकीय सेवा नियम-2022 में प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (पैक्स) के व्यवस्थापकों के लिए, डिस्ट्रिक्ट को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड (डीसीसीबी) में बैंकिंग सहायकों पद की स्वीकृत स्टाफ स्ट्रेंथ के अनुरूप 20 प्रतिशत पद आरक्षित किये गये थे, लेकिन अभी तक डीसीसीबी के सेवानियम में बैंकिंग सहायक के पद के लिए व्यवस्थापकों हेतु आरक्षण का प्रावधान शामिल नहीं किया गया है। व्यवस्थापकीय सेवा नियमों में संशोधन के बाद से लेकर अब तक पिछले चार साल में जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों में एक बार भी सीधी भर्ती नहीं हुई है। भर्ती के लिए अभ्यर्थियों से परीक्षा शुल्क लेने अथवा नहीं लेने को लेकर, एक साल से भर्ती की फाइल, राजस्थान सहकारी भर्ती बोर्ड, रजिस्ट्रार कार्यालय और वित्त विभाग में फुलबॉल बनी हुई है।

 

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