राज्यसहकारिता

सरकार ने ब्याजमुक्त अल्पकालीन फसली ऋण योजना में ब्याज अनुदान के 112 करोड़ रुपये जारी किये

जयपुर, 17 फरवरी (मुखपत्र)। राजस्थान सरकार द्वारा ब्याजमुक्त अल्पकालीन फसली ऋण वितरण/वसूली की एवज में जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों (DCCB) को ब्याज अनुदान के रूप में 112 करोड़ रुपये और जारी कर दिये हैं। बैंकों द्वारा वितरित किये गये फसली सहकारी ऋण की 1 सितम्बर 2023 से 31 मार्च 2024 तक की वसूली पेटे केंद्रीय सहकारी बैंकों से प्राप्त क्लेम के प्रस्ताव के विरूद्ध कुल चार किश्तों में 112 करोड़ 22 लाख 82 हजार 168 रुपये, सरकार द्वारा अनुदान के रूप में जारी किये गये हैं।

अपेक्स बैंक की ओर से राज्य के समस्त 29 केंद्रीय सहकारी बैंकों को प्रेषित सूचना में बताया गया कि राज्य सरकार द्वारा 10 फरवरी को दो किश्तों में क्रमश: 30 करोड़ रुपये और 22 करोड़ 22 लाख 82 हजार 168 रुपये जारी किये गये एवं 13 फरवरी को 30-30 करोड़ रुपये की दो किश्तों में, कुल 112 करोड़ 22 लाख 82 हजार 168 रुपये की राशि, क्लेम प्रस्ताव के अनुसार, केंद्रीय हसकारी बैंकों के खाते में ट्रांसफर कर दी गयी है।

उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार की बजट घोषणा के तहत वितरित किये जाने सहकारी फसली ऋण की वसूली पर 4 प्रतिशत ब्याज अनुदान दिया जाता है। इसमें से 2 प्रतिशत राशि, जिला केंद्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड द्वारा ग्राम सेवा सहकारी समितियों (पैक्स/लैम्पस) को पास-ऑन की जाती है।

अपेक्स बैंक द्वारा समस्त जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों को निर्देशित किया गया है कि उपरोक्त 4 प्रतिशत ब्याज अनुदान में से 2 प्रतिशत राशि तुरंत प्रभाव से ग्राम सेवा सहकारी समितियों के खातों में ट्रांसफर की जाये।

प्रदेश का यह केंद्रीय सहकारी बैंक कई दिन से रामभरोसे, न एमडी, न ईओ, न एडिशनल ईओ

 

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