पैक्स व्यवस्थापकों का जिला केंद्रीय सहकारी बैंक में बैंकिंग सहायक बनने का सपना जल्द ही साकार होगा
जयपुर, 15 नवम्बर (मुखपत्र)। राजस्थान के ग्राम सेवा सहकारी समिति लिमिटेड (पैक्स, लैम्पस) व्यवस्थापकों का जिला केंद्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड (डीसीसीबी) में बैंकिंग सहायक बनने का सपना जल्द ही साकार होने वाला है। राजस्थान के सहकारी बैंकों में इसी महीने प्रस्तावित सीधी भर्ती की प्रक्रिया सम्पन्न होने के उपरांत पैक्स, लैम्पस व्यवस्थापकों के लिए बैंकिंग सहायक पद पर विशेष भर्ती की प्रक्रिया आरंभ की जायेगी।
रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां श्रीमती मंजू राजपाल ने “मुखपत्र” को बताया कि हाल ही में जिला केंद्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड के उपनियमों में संशोधन कर, ग्राम सेवा सहकारी समिति व्यवस्थापकों के लिए, प्रत्येक डीसीसीबी में बैंकिंग सहायक कैडर में 20 प्रतिशत कोटा निर्धारित कर दिया गया है। व्यवस्थापकीय सेवा नियम-2022 में यह प्रावधान पहले ही कर दिया गया था।
उन्होंने बताया कि नवम्बर के अंतिम सप्ताह में सीधी भर्ती की विज्ञप्ति प्रकाशित कर दी जायेगी, जिसमें बैंकिंग सहायक, प्रबंधक, वरिष्ठ प्रबंधक और कम्प्यूटर प्रोग्रामर के 449 पद शामिल हैं। इस परीक्षा का आयोजन आईबीपीएस के माध्यम से कराया जायेगा। सीर्धी भर्ती की प्रक्रिया सम्पन्न होने के पश्चात, राजस्थान सहकारी भर्ती बोर्ड, जयपुर द्वारा व्यवस्थापकों के लिए निर्धारित 20 प्रतिशत कोटा पूरा करने के लिए केंद्रीय सहकारी बैंकों में बैंकिंग सहायक पद के लिए भर्ती परीक्षा का आयोजन किया जायेगा। इस परीक्षा में केवल पात्र और योग्यताधारी व्यवस्थापक ही शामिल हो सकेंगे। इस भर्ती के नियम एवं योग्यताएं, सीर्धी भर्ती से अलग होंगी।
एक साल पहले उपनियमों में संशोधन के बिना ही जारी कर दी थी भर्ती की विज्ञप्ति
उल्लेखनीय है कि व्यवस्थापकीय सेवा नियम 2008 में ग्राम सेवा सहकारी समितियों के व्यवस्थापकों के लिए केंद्रीय सहकारी बैंक में ऋण पर्यवेक्षक के पद पर शत-प्रतिशत पदोन्नति से भरे जाने का प्रावधान था। कालांतर में पदोन्नति व नयी संस्था में नियुक्ति के विवाद के चलते यह मामला अदालतों में चला गया। वर्तमान में दर्जनों केसेज राजस्थान हाईकोर्ट की जयपुर एवं जोधपुर पीठ में विचाराधीन हैं, जिनमें व्यवस्थापक से ऋण पर्यवेक्षक बनाये गये कार्मिकों के वेतन शृंखला का विवाद है।
इन विवादों के दृष्टिगत व्यवस्थापकी सेवा नियम 2022 में व्यवस्थापकों के लिए ऋण पर्यवेक्षक के पदों की व्यवस्था को समाप्त कर, केंद्रीय सहकारी बैंकों में बैंकिंग सहायक कैडर के 20 प्रतिशत पद नियमित रूप से चयनित व्यवस्थापकों के लिए आरक्षित कर दिये गये, लेकिन केंद्रीय सहकारी बैंकों के उपनियमों में संशोधन नहीं किया, जिसके चलते, राजस्थान सहकारी भर्ती बोर्ड द्वारा अक्टूबर 2023 में प्रकाशित करवायी गयी भर्ती की विज्ञप्ति में, व्यवस्थापकों के लिए 20 प्रतिशत कोटे की व्यवस्था नहीं की गयी। इस पर भर्ती की विज्ञप्ति को जोधपुर हाईकोर्ट में चुनौती दी गयी।
इस केस में राज्य सरकार (सहकारिता विभाग) की ओर से कोर्ट को अवगत कराया गया कि व्यवस्थापकों को बैंकिंग सहायक पद में 20 प्रतिशत कोटे का लाभ देने के लिए केंद्रीय सहकारी बैंकों के उपनियमों के संशोधन किया जा रहा है और उसके उपरांत ही भर्ती की संशोधित विज्ञप्ति प्रकाशित की जायेगी।