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पहली बार दीर्घकालीन सहकारी कृषि ऋण के साथ अकृषि ऋण पर भी मिलेगा ब्याज अनुदान, 10 लाख रुपये के लोन पर हर साल 68 हजार रुपये के ब्याज की बचत होगी

जयपुर, 8 नवम्बर (मुखपत्र)। राजस्थान सरकार द्वारा कृषि एवं सह-कृषि गतिविधियों के साथ-साथ किसानों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से दीर्घकालीन सहकारी कृषि एवं अकृषि ऋणों पर ब्याज अनुदान योजना, 2024-25 लागू करने के लिये आदेश जारी कर दिये हैं। प्रदेश में पहली बार दीर्घकालीन कृषि ऋणों का समय पर चुकारा करने पर 7 प्रतिशत ब्याज अनुदान दिया जायेगा। यह अनुदान वर्ष 2024-25 के दौरान वितरित ऋणों का समय पर चुकारा करने पर दिया जायेगा।

योजना की जानकारी देते हुए सहकारिता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) गौतम कुमार दक ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2024-25 के बजट में 2 प्रतिशत अतिरिक्त ब्याज अनुदान की घोषणा की गई थी, जिसे किसान हित में प्राथमिकता से लागू कर दिया गया है। जिन किसानों द्वारा पूर्व में कृषि ऋण प्राप्त किया है और वे अपने ऋण का समय पर चुकारा कर रहे हैं, ऐसे किसानों को 5 प्रतिशत ब्याज अनुदान का लाभ मिलेगा।

सहकारिता राज्यमंत्री ने बताया कि पहली बार इस योजना के तहत उत्पादक अकृषि ऋणी किसानों को भी सम्मिलित कर लाभान्वित किया गया है। अब उत्पादक अकृषि ऋणों का समय पर चुकारा करने वाले किसानों को भी 5 प्रतिशत ब्याज अनुदान का लाभ मिलेगा। इस योजना के माध्यम से समय पर अपने ऋण की किश्तों का भुगतान करने वाले किसानों को प्रोत्साहित करते हुये किसानों को उनकी आवश्यकता के अनुसार अधिकाधिक ऋण की सुविधा उपलब्ध कराया जाना है।

श्री दक ने बताया कि यह योजना प्रदेश के प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंक लिमिटेड (PLDB) एवं जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड (DCCB) के माध्यम से वितरित कृषि एवं अकृषि ऋणों के समय पर चुकारा करने पर लागू होगी। यदि कोई किसान केन्द्रीय सहकारी बैंक के माध्यम से सहकार किसान कल्याण योजना के तहत इस वर्ष कृषि ऋण लेता है और वह उसका नियमित चुकारा करता है, तो उसे 7 प्रतिशत ब्याज का अनुदान मिलेगा। इस प्रकार उसे मात्र 4 प्रतिशत की दर से ब्याज का भुगतान करना होगा।

उन्होंने बताया कि बजट में ब्याज अनुदान हेतु कुल 39.75 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

इतना होगा लाभ

यदि किसान इस वर्ष सहकार किसान कल्याण योजना के अन्तर्गत 10 लाख रुपये का कृषि ऋण लेता है और वह अपनी किश्त का नियमित रूप से समय पर चुकारा करता है, तो उसे इस वर्ष 7 प्रतिशत की दर से राशि 68 हजार 231 रुपये का ब्याज अनुदान मिलेगा। इस प्रकार उसे 1 लाख 7 हजार 220 रुपये के बजाय 4 प्रतिशत की दर से मात्र 38 हजार 989 रुपये ही ब्याज देना होगा।

इसी प्रकार यदि किसान खेत पर आवास योजना के अन्तर्गत 50 लाख रुपये का अकृषि ऋण लेता है और वह अपनी प्रत्येक किश्त समय पर चुकाता है तो उसे इस वर्ष 5 प्रतिशत की दर से राशि 2 लाख 46 हजार 108 रुपये का ब्याज अनुदान मिलेगा। इस प्रकार उसे 4 लाख 18 हजार 385 रुपये के बजाय 3.50 प्रतिशत की दर से मात्र 1 लाख 72 हजार 277 रुपये का ब्याज देना होगा।

इन उद्देश्यों के लिये ले सकते हैं कृषि ऋण

नवकूप/नलकूप, कूप गहरा करना, पम्पसैट, फव्वारा/ड्रिप सिंचाई, विद्युतीकरण, नाली निर्माण, डिग्गी/हौज का निर्माण, ट्रेक्टर, कृषि यंत्र, थ्रेशर, कम्बाइन हार्वेस्टर, पावर टिलर, भूमि सुधार, भूमि समतलीकरण, तारबंदी, बाउण्ड्रीवाल, डेयरी, कृषि भूमि की खरीद, अनाज/प्याज गोदाम निर्माण, ग्रीन हाउस, कृषि कार्य हेतु सोलर प्लाण्ट, पशुपालन, वर्मी कम्पोस्ट, भेड़/बकरी/सूअर/मुर्गी पालन, उद्यानीकरण, ऊंट/बैलगाडी क्रय, मत्स्य पालन, रेशम कीट पालन, जेट्रोफा प्लाण्टेशन, मधुमक्खी पालन तथा सहकार किसान कल्याण योजना अन्तर्गत अन्य सभी उद्देश्य।

अकृषि ऋण

अकृषि सूक्ष्म एवं लघु उद्योग, सेवा इकाइयां, लघु पथ परिवहन, उच्च शिक्षा ऋण, स्वरोजगार क्रेडिट कार्ड, शैक्षणिक संस्थान ऋण, स्वास्थ्य सेवा, पर्यटन सेवा, सूचना प्रौद्योगिकी ऋण एवं खेत पर आवास निर्माण आदि।

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