को-ऑपरेटिव ट्रिब्यूनल में एक सदस्य की नियुक्ति के लिए आवेदन आमंत्रित
जयपुर (मुखपत्र)। सहकारिता विभाग द्वारा तीन सदस्यीय राजस्थान राज्य सहकारी अधिकरण (को-ऑपरेटिव ट्रिब्यूनल) में एक सदस्य की नियुक्ति के लिए आवेदन मांगे गये हैं। को-ऑपरेटिव ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष, जिला सैशन जज रैंक के ज्यूडिशियल ऑफिसर होते हैं। सदस्य के दो पदों में से एक पद राजस्थान सहकारिता सेवा के अधिकारी के लिए आरक्षित हैं।
रजिस्ट्रार डॉ. नीरज कुमार पवन के अनुसार, राजस्थान सहकारी सोसायटी अधिनियम 2001 की धारा 105 की उपधारा (5), सहपठित राजस्थान सहकारी सोसायटी नियम 2003 के नियम 102 के अंतर्गत को-ऑपरेटिव ट्रिब्यूनल में अध्यक्ष से भिन्न तीसरे सदस्य की नियुक्ति की जानी है। नियमानुसार निर्धारित पात्रता अर्जित करने वाले व्यक्ति 8 अ्रप्रेल 2019 तक व्यक्तिगत रूप से पेश होकर अथवा डाक द्वारा रजिस्ट्रार कार्यालय में आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं।
निर्धारित पात्रता
अभ्यर्थी या तो कोई पारंगत अधिवक्ता हो जिसे सहकारी विधि में कम से कम 15 वर्ष का अनुभव हो, या
अभ्यर्थी सहकारी क्षेत्र में कम से कम 20 वर्ष का अनुभव रखने वाला कोई ऐसा सहकारी सेवी हो जो विधि स्नातक हो एवं जो राज्य/राष्ट्रीय स्तर की सहकारी संस्थाओं में कम से कम दो बार पदाधिकारी रहा हो।