जयपुर, 15 नवम्बर (मुखपत्र)। राजस्थान राज्य सहकारी निर्वाचन प्राधिकरण द्वारा बारां जिले में सहकारिता चुनाव की ड्यूटी में लापरवाही बरतने पर दो निर्वाचन अधिकारियों को निलम्बित किया गया है। यह कार्रवाई कोटा जोनल रिटर्निंग ऑफिसर एवं कोटा जोनल एडिशनल रजिस्ट्रार की रिपोर्ट पर की गयी।
राज्य सहकारी निर्वाचन प्राधिकारी संजय माथुर के अनुसार, तिलम संघ कोटा के सहकारी विकास सहायक हेमराज सिंह चौधरी और क्रय विक्रय सहकारी समिति लि. अकलेरा के लिपिक रामसिंह मीणा को चुनाव ड्यूटी में लापरवाही बरतने पर निलम्बित किया गया है।
श्री माथुर ने बताया कि बारां इकाई रिटर्निंग अधिकारी बारां द्वारा हेमराज सिंह चौधरी और रामसिंह मीणा की इलेक्शन ड्यूटी लगायी गयी थी। दोनों को चुनाव प्रशिक्षण हेतु 10 नवम्बर को प्रथम प्रशिक्षण में एवं 13 नवम्बर को द्वितीय प्रशिक्षण में उपस्थित होना था, लेकिन विधिवत सूचना मिलने के बावजूद दोनों निर्वाचन अधिकारी प्रशिक्षण में उपस्थित नहीं हुए और चुनाव कार्य में बाधा पहुंचाई गयी। बारां रिटर्निंग अधिकारी की रिपोर्ट पर कोटा आचंलिक रिटर्निंग अधिकारी द्वारा दोनों कार्मिकों के निलम्बन की अनुशंसा की गयी थी, जिस पर आज मंगलवार को दोनों कर्मचारियों को निलम्बित कर दिया गया। कोटा आंचलिक अधिकारी को दोनों कार्मिकों के विरुद्ध आरोप पत्र तैयार कर, प्राधिकरण को भेजने के लिए निर्देशित किया गया है।
निर्वाचन प्राधिकरण में निहित है निर्वाचन में संलग्न कर्मचारी की सेवा
निर्वाचन प्राधिकारी के अनुसार, राजस्थान सहकारी सोसाइटी अधिनियम 2001 की धारा 35 के अंतर्गत निर्वाचन अधिकारी की नियुक्ति की जाती है, ऐसे में सम्बंधित कर्मचारी की सेवा सहकारी निर्वाचन प्राधिकरण में निहित हो जाती है। उन्होंने बताया कि हाईकोर्ट की जोधपुर एवं जयपुर पीठ में विभिन्न रिट पटीशन, न्यायालय के आदेश एवं अवमानना याचिकाओं की पालना में राज्य की पैक्स, लैम्पस में चुनाव करवाए जा रहे हैं। चुनाव ड्यूटी में अनुपस्थित होना, अदालत के आदेश के पालना में बाधा उत्पन्न करने के समान है।