अंतर्राज्जीय सीमाएं पूरी तरह से सील रहेगी, भारी पड़ेगा होम क्वारेंटाइन का उल्लंघन
श्रीगंगानगर, 7 मई (मुखपत्र)। जिला कलक्टर शिवप्रसाद एम. नकाते ने कहा कि ग्राम स्तर व वार्ड स्तर पर गठित स्थानीय निगरानी समितियों को ओर अधिक सर्तक करना होगा। अन्य राज्यों व जिलों से नागरिकों के आवागमन को लेकर जो नागरिक गांव या शहर के वार्डों में आये हैं, उनको सूचीबद्ध किया जाये तथा उपखण्ड स्तर पर तैयार सूचियों से मिलान किया जाये। अब जो भी नागरिक आ रहे हैं, उन्हें शत-प्रतिशत सख्ती के साथ होम क्वारनटाईन करना होगा।
जिला कलक्टर गुरूवार को राजस्थान सरकार के मुख्य सचिव की कोविड-19 को लेकर आयोजित राज्य स्तरीय वीसी के पश्चात अधिकारियों को निर्देश दे रहे थे। उन्होंने कहा कि इन दिनों जो भी नागरिक अपने घर पहुंच गये हैं, ऐसे नागरिकों की पहचान ग्राम स्तर पर गठित समिति, बीएलओ, ग्राम सेवक, पटवारी व बीट कांस्टेबल द्वारा की जाये। साथ ही इस बात का ध्यान रखा जाये कि जिन नागरिकों को होम क्वारेंटाइन किया गया था, वे उसकी पालना कर रहे है अथवा नही।
होम क्वारनटाइन की कड़ाई से हो पालना
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की मंशा है कि जो भी नागरिक आये हैं, उनको चिन्हित कर कड़ाई से होम क्वारेंटाइन की पालना करवाई जाये। अगर कोई नागरिक क्वारेंटाइन का उल्लंघन करता है तो एक या दो चेतावनी दी जाये, फिर भी उल्लंघन करें तो संस्थागत क्वारेंटाइन करते हुए पुलिस में प्राथमिकी दर्ज की जाये। संस्थागत क्वारेंटाइन में प्रतिदिन सी श्रेणी के लिये 500 रूपये, बी श्रेणी के लिये 1000 रूपये तथा ए श्रेणी के लिये 2000 रूपये की राशि प्रतिदिन के हिसाब से संबंधित नागरिक से ली जायेगी। उन्होंने कहा कि बाहर से आये नागरिकों की सूची अद्यतन करते हुए उनकी नजदीक से मॉनिटरिंग की जाये। होम क्वारेंटाइन के लिये शपथ पत्र भी लिया जा सकता है।
होम क्वारेंटाइन नागरिकों का सेम्पल सर्वे करें
जिला कलक्टर ने कहा कि क्वारेंटाइन किये गये नागरिकों की निगरानी में आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करते हुए ट्रेकिंग रखें तथा उनके हर मूवमेंट पर नजर रखी जाये। जिला कलक्टर ने समस्त उपखण्ड अधिकारियों को निर्देश दिये कि होम क्वारेंटाइन किये गये नागरिकों का सेम्पल सर्वें किया जाये, इसके लिये तहसीलदार, थानाप्रभारी तथा शिक्षकों को शामिल कर चिन्हित गांव या शहर का आकस्मिक निरीक्षण किया जाये।
अन्य राज्यों में आवागमन के लिए सरकार देगी स्वीकृति
श्री नकाते ने बताया कि राज्य सरकार के निर्देशानुसार अंतर्राज्जीय सीमाएं पूरी तरह से सील रहेगी। किसी भी नागरिक को अन्य राज्यों में जाने या बाहर से आने के लिये स्वीकृति राज्य सरकार स्तर से जारी की जायेगी। अगर कोई नागरिक एसडीएम को आवेदन करता है तो कलक्टर के माध्यम से गृह मंत्रालय राजस्थान सरकार को आवेदन ऑनलाइन जायेगा। नागरिक स्वयं ऑनलाइन आवेदन कर सकता है। सरकार द्वारा ई-पास जारी किये जायेंगे। अन्य राज्यों से आने वाले नागरिकों को भी ऑनलाइन स्वीकृति जारी की जायेगी।
जिला कलक्टर गंभीर रोगियों तथा किसी की मृत्यु होने पर आवश्यक प्रकरणों में स्वीकृति दे सकेंगे। जो भी नागरिक बाहर से आयेगें, उनके स्वास्थ्य की जांच करने के साथ-साथ 14 दिन तक होम क्वारेंटाइन किया जायेगा। उन्होंने अंतर्राज्जीय सीमा पर स्थापित चैक पोस्टों को ओर अधिक सर्तक करने व एसडीएम व तहसीलदार को लगातार मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिये।