दोषी अधिकारियों व कर्मचारियों के खिलाफ होगी कठोर कार्यवाही
जयपुर, 14 जून (मुखपत्र)। सहकारिता मंत्री उदय लाल आंजना ने कहा कि प्रदेश में सहकारी संस्थाओं के माध्यम की जा रही दवाओं की बिक्री व्यवस्था में पारदर्शिता स्थापित करने के साथ-साथ औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम के प्रावधानों की पालना सुनिश्चित की जायेगी। उन्होंने कहा कि सहकारी संस्थाओं के माध्यम से आमजन के हितों के साथ खिलवाड़ करने वाले दोषी अधिकारी एवं कर्मचारियों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जायेगा और उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्यवाही की जायेगी।
श्री आंजना ने कहा कि प्रदेश की सहकारी दवा दुकानों के माध्यम से अनियमितता करने वालों के खिलाफ जांच के निर्देश दे दिये गये हैं तथा ऐसे प्रकारणों में जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्यवाही की जायेगी। रजिस्ट्रार कार्यालय की ओर से इस संबंध में विशेष कार्ययोजना भी बनाई जा रही है।
दवाओं की बिक्री के लिए सॉफ्टवेयर बनेगा
उन्होंने बताया कि दवा बिक्री व्यवस्था की बेहतर मॉनिटरिंग के लिये सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग के माध्यम से एक सॉफ्टवेयर तैयार करवाया जा रहा है। यह सॉफ्टवेयर ऑनलाइन कार्य करेगा तथा उपभोक्ता संघ व भण्डारों के दवा केन्द्रों द्वारा की जा रही दवाओं की बिक्री व जारी की जा रही एनएसी पर डेशबोर्ड के माध्यम से नियमित समीक्षा की जायेगी।
सॉफ्टवेयर में दर्ज होंगी दवाइयां
श्री आंजना ने बताया कि मरीजों एवं तीमारदारों को सहकारी दवा बिक्री केन्द्रों के माध्यम से अधिक से अधिक दवाओं को उपलब्ध कराया जा सके, इसके लिये ऑनलाइन सॉफ्टवेयर में दवाओं के प्रॉडक्ट ब्राण्ड नेम के साथ जेनेरिक सॉल्ट भी प्रदर्शित किया जायेगा ताकि मरीज को सही दवा का वितरण हो सके। उन्होंने कहा कि चिकित्सकों द्वारा मरीजों को जेनेरिक नाम से ही दवाओं की सलाह दी जाये, इसके लिये चिकित्सा विभाग को पत्र लिखा जा रहा है। (प्रतीकात्मक चित्र)