जयपुर, 19 मार्च (मुखपत्र)। उच्च शिक्षा राज्य मंत्री भंवर सिंह भाटी ने कहा कि कोचिंग संस्थानों पर नियंत्रण के लिए राज्य सरकार द्वारा शीघ्र ही नियामक प्राधिकरण के गठन की घोषणा की जाएगी। नियामक प्राधिकरण के गठन के पश्चात इस बाबत नियम बनाकर तदनुसार कार्यवाही की जाएगी।
श्री भाटी ने शुक्रवार को विधानसभा में प्रश्नकाल में बताया कि कोचिंग संस्थानों पर नियंत्रण के लिए शिक्षा एवं प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा समय-समय पर दिशा-निर्देश जारी किये जाते है। उन्होंने बताया कि वर्तमान में निजी कोचिंग संस्थानों के लिए शिक्षा विभाग या उच्च शिक्षा विभाग से पंजीयन कराने या अनुमति देने का कोई प्रावधान नहीं है।

इससे पहले श्री भाटी ने विधायक सुरेश सिंह रावत के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में बताया कि निजी शिक्षण संस्थाओं और कोचिंग केन्द्रों पर प्रभावी नियंत्रण हेतु नियामक प्राधिकरण का गठन किया जाना प्रक्रियाधीन है। उन्हाेंने बताया कि कोचिंग केन्द्रों में विद्यार्थियों द्वारा जमा कराये गये शुल्क को लौटाने अथवा आगामी कोर्सेज में सम्मिलित करने का कोई प्रस्ताव वर्तमान में विचाराधीन नहीं है। केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा कोविड-19 के मद्देनजर जारी की गई गाइडलाइन्स में आफलाइन कक्षाओं के संचालन का कोई विकल्प नहीं था।