दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष ने अयोग्य ठहराया
नई दिल्ली, 2 अगस्त (एजेंसी)| दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष राम निवास गोयल ने शुक्रवार को आम आदमी पार्टी (आप) के बागी विधायक कपिल मिश्रा को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के साथ उनके संबंध के लिए दलबदल के आधार पर अयोग्य घोषित कर दिया। दिल्ली विधानसभा के एक आदेश में कहा गया है कि आम आदमी पार्टी के विधायक सौरभ भारद्वाज की याचिका पर यह निर्णय लिया गया है। इसमें मिश्रा को दलबदल के आधार पर अयोग्य घोषित करने की मांग की गई थी।
अयोग्यता 27 जनवरी से प्रभावी होगी
आदेश में कहा गया, दिल्ली के करावल नगर विधानसभा क्षेत्र से निर्वाचित मिश्रा संविधान की दसवीं अनुसूची (दलबदल के आधार पर अयोग्यता) के पैराग्राफ 2 (1) (ए) के तहत अयोग्यता के अधीन हैं। इसके तहत एक सदन का सदस्य किसी भी राजनीतिक दल से संबंधित होने पर अयोग्य घोषित किया जाएगा, अगर उसने स्वेच्छा से राजनीतिक पार्टी से अपनी सदस्यता त्याग दी है। इसमें कहा गया है कि मिश्रा की अयोग्यता 27 जनवरी से प्रभावी होगी। आदेश में कहा गया है, “नतीजतन अब करावल नगर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की सीट खाली हो गई है।”
लोकसभा चुनाव में किया था भाजपा का प्रचार
लोकसभा चुनाव के दौरान मिश्रा ने भाजपा के लिए प्रचार किया था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए वोट मांगे थे जबकि भाजपा और आप, दोनों दिल्ली में सभी सात संसदीय सीटों के लिए चुनाव लड़ रही थीं। भाजपा को राष्ट्रीय राजधानी में सभी सात सीटें मिलीं, जबकि आप तीसरे स्थान पर रही। ग्रेटर कैलाश से आप विधायक सौरभ भारद्वाज ने मिश्रा के भाजपा से संबंध होने के कारण याचिका लगाकर उन्हें अयोग्य ठहराए जाने की मांग की थी।
भारद्वाज ने अपनी याचिका में कहा कि करावल नगर के विधायक ने 27 जनवरी को आप की सदस्यता छोड़ दी थी और भाजपा के राज्यसभा सांसद विजय गोयल द्वारा चुनाव प्रचार के लिए आयोजित एक समारोह में हिस्सा लिया।
मिश्रा ने कहा, अदालत जाऊंगा
इस मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए मिश्रा ने कहा कि वह मोदी के लिए अपनी विधायक सीट खोने का बुरा नहीं मानते। मिश्रा ने कहा, “मैं फैसले के खिलाफ अदालत जाऊंगा। मुझे यकीन है कि इस आदेश को कोई आधार नहीं मिलेगा और यह अदालत में टिक नहीं पाएगा।”