जयपुर, 4 दिसम्बर (मुखपत्र)। राजस्थान सरकार के खाद्य विभाग ने प्याज की जमाखोरी रोकने और कीमतें कम करने के लिए व्यापारियों पर स्टॉक सीमा मानदंड लागू करने का आदेश जारी किया है।
खाद्य विभाग के शासन सचिव नवीन जैन ने बताया कि राजस्थान व्यापारिक वस्तु (अनुज्ञापन और नियंत्रण) आदेश 1980 के शेड्यूल- ढ्ढढ्ढ के मद संख्या 8 पर प्याज को जोड़ा गया है। केन्द्र सरकार की थोक विक्रेताओं के लिए 25 मीट्रिम टन और खुदरा व्यापारियों के लिए 2 मीट्रिक टन निर्धारित है। यह स्टॉक सीमा आगामी 31 दिसम्बर तक लागू रहेगी। विभाग ने जिला कलक्टरों और जिला रसद अधिकारियों को स्टॉक सीमा की जॉच करने के निर्देश दिये है।
उल्लेखनीय है कि पिछले कई सप्ताह से प्याज और आलू के रेट आम आदमी की पहुंच से बाहर हो रहे हैं। वर्तमान में प्याज 60 से 70 रुपये प्रति किलो और आलू 40 से 50 रुपये किलो की रेट पर बिक रहा है, जिसका एक बड़ा कारण जमाखोरी है। यही प्याज किसान द्वारा मंडियों में 6 से 9 रुपये किलो तक बेचा गया था।