मूंगफली की खरीद 18 नवम्बर से शुरू होगी, कुल 850 खरीद केंद्र स्थापित
ऑनलाइन पंजीयन और हेल्प लाइन नम्बर 20 अक्टूबर से प्रारम्भ होगा
जयपुर, 15 अक्टूबर (मुखपत्र)। राजस्थान में समर्थन मूल्य पर मूंग, उड़द, सोयाबीन एवं मूंगफली की खरीद के लिये ऑनलाइन पंजीकरण 20 अक्टूबर से शुरू किया जा रहा है। राजफैड द्वारा 850 से अधिक खरीद केन्द्रों पर मूंग, उड़द एवं सोयाबीन की 1 नवम्बर से तथा 18 नवम्बर से मूंगफली खरीद की जाएगी।
सहकारिता मंत्री उदय लाल आंजना ने बताया कि मूंग के लिए 365, उड़द के लिए 161, मूंगफली के 266 एवं सोयाबीन के लिए 79 खरीद केन्द्र चिह्नित किए गए हैं। पूर्व वर्ष की तुलना में इस वर्ष 500 से अधिक खरीद केन्द्र खोले गये हैं। उन्होंने बताया कि किसानों की सुविधा के लिए ऑनलाइन पंजीकरण की व्यवस्था ई-मित्र एवं खरीद केन्द्रों पर प्रात: 9 बजे से सायं 7 बजे तक की गई है।
लगभग 11 लाख मीट्रिक टन होगी खरीद
उन्होंने बताया कि मूंग की 3.57 लाख मीट्रिक टन, उड़द 71.55 हजार, सोयाबीन 2.92 लाख तथा मूंगफली 3.74 लाख मीट्रिक टन की खरीद के लक्ष्य की स्वीकृति भारत सरकार ने दी है। पंजीकरण के अभाव में किसानों से समर्थन मूल्य पर खरीद संभव नहीं होगी। श्री आंजना ने बताया कि वर्ष 2020-21 के लिए मूंग के लिए 7196 रुपये एवं उड़द के लिए 6000 रुपये, मूंगफली के लिए 5275 रुपये एवं सोयाबीन के लिए 3880 रुपये प्रति क्विंटल समर्थन मूल्य घोषित किया है। किसानों को अपनी उपज बेचने में परेशानी से बचाने के लिए खरीद केन्द्रों पर आवश्यकतानुसार तौल-कांटे लगाये जायेंगे एवं पर्याप्त संख्या में बारदाना उपलब्ध कराया जाएगा।
बिना गिरदावरी पंजीयन मान्य नहीं होगा
सहकारिता विभाग के प्रमुख शासन सचिव कुंजीलाल मीणा ने बताया कि किसान को जनआधार कार्ड नम्बर, खसरा गिरदावरी की प्रति एवं बैंक पासबुक की प्रति पंजीयन फार्म के साथ अपलोड करनी होगी। जिस किसान द्वारा बिना गिरदावरी के अपना पंजीयन करवाया जायेगा, उसका पंजीयन समर्थन मूल्य पर खरीद के लिये मान्य नहीं होगा। यदि ई-मित्र द्वारा गलत पंजीयन किये जाते या तहसील के बाहर पंजीकरण किये जाते हैं तो ऐसे ई-मित्रों के खिलाफ कठोर कानूनी कार्यवाही की जाएगी।
जिसके नाम गिरदावरी, उसी के नाम से पंजीयन
सहकारिता रजिस्ट्रार मुक्तानन्द अग्रवाल ने बताया कि किसान एक जनआधार कार्ड में अंकित नाम में से, जिसके नाम गिरदावरी होगी, उसके नाम से एक पंजीयन करवा सकेगा। किसान इस बात का विशेष ध्यान रखे कि जिस तहसील में कृषि भूमि में हो, उसी तहसील के कार्यक्षेत्र वाले खरीद केन्द्र पर उपज बेचान हेतु पंजीकरण करावें। दूसरी तहसील में यदि पंजीकरण कराया जाता है तो पंजीकरण मान्य नही होगा।
जनआधार कार्ड से लिंक मोबाइल नम्बर ही पंजीकृत करायें
राजफैड की प्रबंध निदेशक श्रीमती सुषमा अरोडा ने बताया कि किसान पंजीयन कराते समय यह सुनिश्चित कर ले कि पंजीकृत मोबाइल नम्बर से जनआधार कार्ड से लिंक हो, जिससे समय पर तुलाई दिनांक की सूचना मिल सके। किसान प्रचलित बैंक खाता संख्या सही दें, ताकि ऑनलाइन भुगतान के समय किसी प्रकार की परेशानी किसान को नहीं हो। उन्होंने बताया कि किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए हेल्प लाइन नम्बर 1800-180-6001 भी 20 अक्टूबर से प्रारंभ हो जाएगा।