डम्पर चालकों और डम्पर यूनियन की मनमानी के खिलाफ कम्पनी की याचिका पर भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने दिया आदेश
नई दिल्ली, 9 फरवरी। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) ने राजस्थान के जैसलमेर के सानू खान क्षेत्र में डम्पर और ट्रक यूनियन के खिलाफ काम रोकने और बंद करने का आदेश जारी किया है। आयोग ने प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 (अधिनियम) की धारा 27 के प्रावधानों के तहत 7 फरवरी 2022 को आदेश जारी किया, जब आयोग ने यह पाया कि डम्पर ट्रक यूनियन अधिनियम की धारा 3 का उल्लंघन कर रहे हैं।
सूचना देने वाली कम्पनी, सीजे डारक्ल लॉजिस्टिक्स लिमिटेड (सीजेडी लॉजिस्टिक्स) ने सीसीआई के पास एक सूचना दाखिल कर आरोप लगाया कि जैसलमेर के सानू माइंस क्षेत्र में कार्यरत उक्त यूनियन ने सीजेडी लॉजिस्टिक्स को अपने वाहनों के माध्यम से परिवहन कार्य करने की अनुमति नहीं दी और केवल यूनियन के सदस्यों से ही ड्राइवरों के साथ वाहन लेना अनिवार्य किया और इसकी दर भी ऊंची रखी गयी थी। इसके अलावा, डम्पर ट्रक यूनियन और इसके सदस्यों ने न केवल सूचना देने वाली कंपनी के वाहनों को कार्य निष्पादित करने में बाधा उत्पन्न की, बल्कि कंपनी के ड्राइवरों और कर्मियों को काम जारी रखने की कोशिश करने पर उन्हें शारीरिक नुकसान पहुंचाने की धमकी भी दी।
आयोग ने डम्पर ट्रक यूनियन को पाया दोषी
रिकॉर्ड पर मौजूद साक्ष्यों के आधार पर, सीसीआई ने पाया कि डम्पर ट्रक यूनियन ने अधिनियम की धारा 3(1) के साथ धारा 3(3)(ए) और धारा 3(3)(बी) के प्रावधानों का उल्लंघन किया है, क्योंकि उक्त यूनियन ने परिवहन सेवाओं की कीमतों को एक समेकित तरीके से निर्धारित किया है और ऐसी सेवाओं के प्रावधान को सीमित और नियंत्रित किया है। तदानुसार, आयोग ने डम्पर ट्रक यूनियन और कुंवर राज सिंह, डम्पर ट्रक यूनियन के तत्कालीन अध्यक्ष (अधिनियम की धारा 48 के प्रावधानों के अनुसार उत्तरदायी) को इन कामों में शामिल होना बंद करने और उन कार्यों को रोकने का निर्देश दिया, जिन्हें अधिनियम की धारा 3 के प्रावधानों का उल्लंघन करना पाया गया है।
आदेश की प्रति प्राप्त करने का लिंंक
2019 के विवाद संख्या 31 में आदेश की एक प्रति सीसीआई की वेबसाइट पर निम्नलिखित लिंक पर उपलब्ध है – https://www.cci.gov.in/sites/default/files/31%2Dof%2D2019.pdf