मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी की कार्यवाही, जमीन व फार्म हाउस जब्त
नई दिल्ली, 17 मई (एजेंसी )| प्रवर्तन निदेशालय ने शुक्रवार को कहा कि उसने आय से अधिक संपत्ति मामले में हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओ.पी. चौटाला की राष्ट्रीय राजधानी में 1.94 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की है।
जांच एजेंसी के अनुसार, धनशोधन रोकथाम अधिनियम, 2002 के तहत संपत्ति (जमीन और एक फॉर्म हाउस) को जब्त किया गया है। ईडी ने इससे पहले ओम प्रकाश चौटाला की 4.15 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की थी।
ईडी ने धनशोधन रोकथाम अधिनियम के तहत कार्रवाई सीबीआई की एफआईआर और भारतीय दंड संहिता की कई धाराओं और भ्रष्टाचार रोकथाम अधिनियम,1988 के तहत ओम प्रकाश चौटाला, अभय चौटाला और अजय चौटाला के विरुद्ध दर्ज आरोपपत्र के आधार पर की है।
6 करोड़ की अवैध आय का आरोप
एजेंसी ने कहा, “सीबीआई की जांच से खुलासा हुआ कि ओमप्रकाश चौटाला ने 24 मई 1993 और 31 मई 2006 के बीच आय के ज्ञात स्रोत से छह करोड़ रुपये की अधिक संपत्ति अर्जित की थी।”