महिला वकीलों की सामाजिक सुरक्षा के लिए योजना बनाने की मांग की याचिका पर नोटिस
नई दिल्ली, 29 जुलाई (एजेंसी)| सर्वोच्च न्यायालय ने सोमवार को एक याचिका पर केंद्र सरकार और बार कौंसिल आफ इंडिया (बीसीआई) को नोटिस जारी किया। इस याचिका में महिला वकीलों की सामाजिक सुरक्षा के लिए योजना बनाने की मांग की गई है।
अधिवक्ता इंदु कौल की याचिका पर सुनवाई करते हुए प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने यह नोटिस जारी किया। याचिका में बार कौंसिल को यह निर्देश देने की मांग की गई है कि वह राज्यों की बार कौंसिल के साथ मिलकर महिला वकीलों की सामाजिक सुरक्षा के सिलसिले में योजना तैयार करे।
अदालत परिसरों में महिला सुरक्षा की मांग
याचिकाकर्ता ने अदालत परिसरों में महिला अधिवक्ताओं की सुरक्षा का भी मुद्दा उठाया है। उन्होंने आगरा में अदालत परिसर में महिला वकील दरवेश यादव की हत्या जैसे मामलों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि चेंबर ब्लॉक, बार पुस्तकालयों, बार दफ्तरों और कार पार्किंग स्थलों पर पुलिस की तैनाती जैसा कोई सुरक्षा प्रावधान नहीं है।
अपनी जनहित याचिका में इंदु कौल ने कहा कि पुरुष वकीलों द्वारा अपने चेंबरों में शराब का सेवन करने से वहां काम करने वाली महिला वकीलों में भय पैदा होता है। महिला वकीलों के पास सूर्योदय से सूर्यास्त के बीच ही काम करने का विकल्प मानने की मजबूरी हो जाती है। इसलिए अदालत केंद्र को निर्देश दे कि वह अदालत परिसरों में महिला वकीलों को सुरक्षा मुहैया कराए।