नई दिल्ली, 25 नवंबर। कोरोना वायरस संक्रमण के बढते खतरे के बीच केंद्र सरकार ने 1 दिसम्बर से 31 दिसम्बर के लिए नई गाइडलाइन जारी कर दी है। गृह मंत्रालय ने राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को कड़ाई से कोरोना वायरस के रोकथाम के उपाय, विभिन्न गतिविधियों पर एसओपी और भीड़ को नियंत्रित करने के लिए अनिवार्य उपाय करने का निर्देश दिया है। हालांकि, सरकार ने त्यौहारी सीजन के बाद से लगातार बढ़ रहे कोरोनावायरस संक्रमण को देखते हुए कोई सख्त कदम नहीं उठाया है।
वृद्धों व बच्चों को घर में ही रहने की सलाह
नई गाइडलाइन में सरकार ने कंटेनमेंट जोन में सख्ती जारी रखने की बात करते हुए 65 साल से अधिक आयु के वृद्धों, गर्भवती महिलाओं और 10 साल से कम उम्र के बच्चों को घर में रहने की सलाह दी गई है। नई गाइडलाइंस में भी सिनेमा हाल, स्विमिंग पूल को लेकर प्रतिबंध जारी हैं। सिनेमा हॉल 50 प्रतिशत दर्शक क्षमता के साथ ही चलेंगे। धार्मिक, सामाजिक कार्यक्रमों में 200 से अधिक लोग शामिल नहीं हो सकते। अगर राज्य सरकारें चाहें तो इस संख्या को 100 या उससे भी कम पर सीमित कर सकते हैं। कंटेनमेंट उपायों का कड़ाई से पालन की जिम्मेदारी स्थानीय जिला, पुलिस और नगरपालिका प्रशासन को दी गयी है।
निषिद्ध क्षेत्रों में ही प्रभावी होंगे स्थानीय प्रतिबंध
गृह मंत्रालय ने कहा कि कोरोना महामारी की स्थिति के अपने आकलन के आधार पर राज्य/केंद्रशासित प्रदेश केवल निषिद्ध क्षेत्रों में नाइट कफ्र्यू जैसे स्थानीय प्रतिबंध लगा सकते हैं। सरकार के दिशा-निर्देश के अनुसार, सर्विलांस टीम घर-घर जाकर निगरानी करेगी और कोरोना रोगियों का उपचार सुविधाओं के साथ तत्काल आइसोलेशन सुनिश्चित किया जाएगा। आरोग्य सेतु मोबाइल ऐप के उपयोग को प्रोत्साहित किया जाता रहेगा।
आवागमन पर कोई प्रतिबंध नहीं
राज्य के भीतर और एक राज्य से दूसरे राज्य के लिए आवागमन पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया है। ऐसी आवाजाही के लिए किसी भी प्रकार की अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं होगी। गृह मंत्रालय की ओर से कहा गया कि वे शहर जहां पर साप्ताहिक केस के पॉजिटिव रेट 10 प्रतिशत से अधिक है, वहां के सम्बंधित राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को चरणबद्ध ढंग से कार्यालयों की टाइमिंग और अन्य उपाय लागू करने चाहिए, ताकि एक समय में अधिक कर्मचारी न आ पाए और सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित हो पाए।
सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल पर सशर्त छूट का प्रावधान जारी
भीड़-भाड़ वाली जगहों, विशेषकर बाजारों, साप्ताहिक बाजारों और सार्वजनिक परिवहन में सोशल डिस्टेंसिंग के लिए, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय एक एसओपी जारी करेगा, जिसे राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों द्वारा कठोरता से लागू किया जाएगा। गाइडलाइंस में सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल आदि को लेकर सशर्त छूट का प्रावधान जारी रखा गया है।
सिनेमा हॉल अभी भी 50 प्रतिशत दर्शक क्षमता के साथ चलेंगे। स्विमिंग पूल का उपयोग केवल प्रशिक्षण के लिए हो सकेगा। गाइडलाइंस के अनुसार, हर प्रकार के धार्मिक, सामाजिक कार्यक्रम, खेल में 200 से अधिक लोग शामिल नहीं हो सकते। राज्य सरकारें चाहें तो इस संख्या को 100 या उससे भी कम पर सीमित कर सकते हैं।