जयपुर, 21 अक्टूबर (मुखपत्र)। राजस्थान के सहकारिता आंदोलन को दागदार कर रही क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसायटियों पर अंकुश लगाने के लिए कवायद जारी है। हाल ही में रजिस्ट्रार डॉ. नीरज के. पवन ने प्रदेश में नई क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसायटियों के रजिस्टे्रशन पर रोक लगाई है। इसमें एक कदम आगे बढाते हुए सहकारिता विभाग ने अब पीडि़तों की सुनवाई और उन्हें न्याय दिलाने के लिए शिकायत सेवा पोर्टल लांच कर दिया है।
सहकारिता मंत्री उदय लाल आंजना ने सोमवार को शासन सचिवालय में क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसायटी के पीडि़तों के लिये शिकायत सेवा पोर्टल की शुरूआत की। उन्होंने कहा कि राजस्थान देश में पहला राज्य है, जिसने ऐसी सोसायटियों के पीडि़तों के क्लेम निस्तारण के लिये इस प्रकार का पोर्टल जारी किया है। उन्होंने कहा कि पीडि़त व्यक्तिएसएसओ आईडी के माध्यम से लॉगिन कर ‘राजसहकार’ एप के द्वारा या ई-मित्र केन्द्र पर जाकर संबंधित सूचनाएं अपलोड कर सकता है। पोर्टल पर सभी 1159 क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसायटियों की सूची अपलोड कर दी गई है।
रजिस्ट्रार, सहकारिता डॉ. नीरज के. पवन ने कहा कि क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसायटियों के शिकायत दर्ज कराने की सेवा प्रारम्भ हो जाने से पीडि़त लोगों की लेनदारियां तथा बैंकों के खातों की संख्या एवं देनदारियों की सूचना प्राप्त हो पायेगी जिससे लोगों की देनदारियां चुकाने में सुविधा मिल पायेगी।