जयपुर, 3 नवंबर (मुखपत्र)। राजस्थान सरकार द्वारा कोरोनावायरस के कारण बिजली का बिल जमा नहीं करवा सकते वाले कृषि उपभोक्ताओं के लिए बिना पैनल्टी व विलम्ब शुल्क बिल जमा करवाने की छूट 30 नवम्बर 2020 तक बढ़ा दी गयी है।
ऊर्जा विभाग के प्रमुख शासन सचिव और डिस्कॉम्स के अध्यक्ष दिनेश कुमार ने बताया कि मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार ने पूर्व में कोविड-19 से उत्पन्न आर्थिक परिस्थितियों के कारण ऐसे कृषि उपभोक्ता, जो अपना बिजली का बिल जमा नहीं करवा पाये हैं, उन्हें बकाया बिल राशि 31 अक्टूबर 2020 तक जमा करवाने के लियेे राहत देते हुए पैनल्टी एवं विलम्ब अधिशुल्क भुगतान की छूट दी गई थी। यह राहत बी.पी.एल एवं लघु घरेलू श्रेणी के विद्युत उपभोक्ताओं को भी दी गई थी।
उन्होंने बताया कि छूट अवधि को विस्तार देते हुए कृषि उपभोक्ताओं के लिए बिना विलम्ब शुल्क बकाया विद्युत बिल राशि जमा कराने के लिये राहत देने की अवधि को 30 नवंबर 2020 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। साथ ही यह राहत बी.पी.एल व लघु घरेलू श्रेणी के उपभोक्ताओं (जिनका मासिक विद्युत उपभोग 50 यूनिट तक है) को भी दी गई है।