जयपुर, 10 सितम्बर (मुखपत्र)। राजस्थान में क्रियान्वित की जा रही कुसुम कम्पोनेंट-ए योजना के अन्तर्गत अपनी बंजर व अनुपयोगी भूमि पर सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापना हेतु चयनित किसानों व विकासकर्ताओं को सरकार द्वारा बड़ी राहत प्रदान की गई है।
राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक डॉ. सुबोध अग्रवाल ने बताया कि इस योजना के अंतर्गत परियोजना स्थापना की अंतिम तिथि को 7 जुलाई 2021 से बढ़ाकर 31 मार्च 2022 कर दिया गया है। इसके अतिरिक्तजो किसान एवं विकासकर्र्ता योजना के अंतर्गत सौर संयंत्र स्थापित करने हेतु बैंकों से वित्तीय ऋण प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, ऐसे आवेदकों को उनके द्वारा जमा करवायी गई एक लाख रूपये प्रति मेगावाट धरोहर राशि तथा 5 लाख रूपये प्रति मेगावाट परियोजना सुरक्षा राशि वापस लौटाए जाने का निर्णय लिया गया है।
डॉ. अग्रवाल ने बताया कि कुसुम कम्पोनेंट-ए योजना में किसानों व विकासकर्ताओं से क्रय की गई विद्युत का भुगतान राजस्थान विद्युत वितरण निगमों द्वारा नियत समय पर किया जा रहा है। विद्युत वितरण निगमों द्वारा सौर ऊर्जा उत्पादकों के पक्ष में लैटर ऑफ क्रेडिट (एल.सी.)भी जारी किया जा रहा है। इसके परिणाम स्वरूप इस योजना के अंतर्गत किसानों एवं विकासकर्ताओं को परियोजना स्थापना हेतु बैंकों से ऋण प्राप्त करना और सुलभ हो गया है।
722 मेगावाट क्षमता की सौर ऊर्जा परियोजना का आवंटन
डॉ. अग्रवाल ने बताया कि इस योजना के अंतर्गत प्रदेश में 623 किसानों एवं विकासकर्ताओं द्वारा 722 मेगावाट क्षमता की सौर ऊर्जा परियोजना का आवंटन किया गया है, जिसमें से 7 परियोजना से 9 मेगावाट विद्युत का उत्पादन प्रारम्भ हो चुका है तथा लगभग 15 अन्य परियोजना स्थापनाधीन है।