ई-मित्र संचालक को निर्धारित दरों की सूची प्रदर्शित करनी होगी : जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर, 29 जुलाई (मुखपत्र)। जिला कलक्टर शिवप्रसाद मदन नकाते के निर्देशानुसार जिले में संचालित ई-मित्र पर उपलब्ध प्रमुख सेवाएं और उनकी राज्य सरकार द्वारा निर्धारित दरें ही वसूल की जायेगी। निर्धारित दरों को ई-मित्र केन्द्र के प्रमुख स्थान पर चस्पा करनी होगी, जिससे आम उपभोक्ता निर्धारित दरों को देख सकें।
सूचना प्रोद्यौगिकी विभाग की उपनिदेशक श्रीमती रूचि गोयल ने बताया कि ई-मित्र पर उपलब्ध सेवाओं के बदले निर्धारित दर इस प्रकार है-
डिजीटल राशन कार्ड सेवाएं
नये राशन कार्ड के लिये आवेदन 40 रूपये, सदस्य का नाम जुड़वाना, सदस्य का नाम हटवाना एवं अन्य सुधार करवाने हेतु आवेदन के लिये 25 रूपये, डुप्लीकेट राशन कार्ड के लिये आवेदन शुल्क 25 रूपये, राशन कार्ड निरस्त करने हेतु आवेदन 25 रूपये तथा नये, डुप्लीकेट राशन कार्ड को पूर्व मुद्रित स्टेशनरी पर रंगीन प्रिंट करना एवं बुकलेट में स्टेपल करना के लिये 20 रूपये दर निर्धारित की गई है।
डिजीटल जन्म/मृत्य सेवाएं
जन्म एवं मृत्यु डिजीटली हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र के लिये 10 रूपये तथा जन्म व मृत्यु प्रमाण पत्र के लिये 25 रूपये दर है।
डिजीटल हस्ताक्षर प्रमाण पत्र सेवाएं
मूल निवास प्रमाण पत्र के लिये आवेदन 40 रूपये, जाति प्रमाण पत्र के लिये आवेदन 40 रूपये, अल्पसंख्यकों के प्रमाण पत्र के लिये आवेदन 40 रूपये, डिजीटल हस्ताक्षरित मूल निवास, जति, अल्पसंख्यक प्रमाण पत्र जारी करना के लिये 20 रूपये तथा डिजीटल हस्ताक्षरित मूल निवास, जाति, अल्पसंख्यक प्रमाण पत्र प्लास्टिक कार्ड पर जारी करना के लिये 30 रूपये निर्धारित दर है।
आधार सेवाएं
अधार नामांकन निशुल्क, बायोमेट्रिक अपडेशन 25 रूपये, जनसाखि्ंयकी अपडेशन 25 रूपये, ईआईडी जानकारी 10 रूपये तथा आधार आवेदन में ईआईडी, यूआइडी, बैंक खाते की सूचना जुड़वाने की सेवाएं 3 रूपये एवं सेवा शुल्क निर्धारित है।
भामाशाह सेवाएं
कार्ड जारी होने से पूर्व नवीन भामाशाह परिवार नामांकन एवं नये सदस्य का नाम जुड़वाना निशुल्क है। कार्ड जारी होने के पश्चात भामाशाह कार्ड में सूचना जुड़वाने एवं अद्यतन करवाने हेतु 25 रूपये निर्धारित दर है।
पुलिस विभाग की सेवाएं
किरायेदार सत्यापन के लिये आवेदन शुल्क 40 रूपये, घरेलू नौकर का सत्यापन 40 रूपये, चरित्रा प्रमाण पत्र सत्यापन के लिये आवेदन 225 रूपये तथा चरित्र प्रमाण पत्र की मुद्रिक प्रति के लिये 10 रूपये दर निर्धारित की गई है।
रोजगार विभाग की सेवाएं
बेरोजगारी भत्ते के लिये आवेदन शुल्क 55 रूपये, रोजगार पंजीकरण हेतु आवेदन 40 रूपये तथा रोजगार पंजीकरण के नवीनीकरण हेतु आवेदन 40 रूपये निर्धारित है।
कृषि विभाग की सेवाएं
बीज, उर्वरक, कीटनाशक, के अनुदान के लिये इनपुट लाईसेंस के लिये आवेदन 40 रूपये, खेत, तालाब, डिग्गी, पाइपलाइन, फार्म पौण्ड पर अनुदान 40 रूपये तथा छात्राओं(कृषि विषय) को प्रोत्साहन राशि के लिये आवेदन पत्रा 40 रूपये दर है।
समाज कल्याण विभाग की सेवाएं
सामाजिक सुरक्षा पेंशनधारियों का वार्षिक सत्यापन के लिये 15 रूपये, आर्थिक दृष्टि से कमजोर परिवारों की विधवाओं की पुत्री के विवाह के लिये अनुदान हेतु आवेदन शुल्क 40 रूपये, पालनहार योजना के लिये 55 रूपये तथा विकलांगता प्रमाण पत्र की प्रति 20 रूपये दर है।
जन उपयोगी सेवाएं
पानी व बिजली का बिल जमा करना निशुल्क, एलईडी का वितरण 70 रूपये प्रति एलईडी है।
रेलवे टिकट बुकिंग सेवाएं
नॉन एसी क्लास 20 रूपये प्रति टिकट एवं एसी क्लास 40 रूपये प्रति टिकट निर्धारित दर है।
जीएसटी सेवाएं
रजिस्ट्रेशन, माईग्रेशन (15 पेज तक, अतिरिक्त पेज 3 रूपये प्रति पेज की दर से) के लिये 200 रूपये, रिटर्न फाईलिंग, जीएसटीआर 1, जीएसटीआर 2 ए, जीएसटीआर 3 बी, जीएसटीआर 4, जीएसटीआर 5, जीएसटीआर 6, जीएसटीआर 7, जीएसटीआर 8, जीएसटीआर 11 (50 पैसा प्रति मेन्युअल एंट्री ऑफ इनवाईस) के लिये 50 रूपये तथा कंसल्टेंसी के लिये 50 रूपये निर्धारित है।
अन्य सेवाएं
पिछड़ी जाति की छात्राओं के लिये स्कूटी वितरण के लिये आवेदन पत्रा 40 रूपये, पेन कार्ड के लिये आनॅलाईन आवेदन 110 रूपये, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के प्रमाण पत्रा हेतु पंजीकरण, आवेदन एवं शुल्क जमा करवाना के लिये 25 से 100 रूपये, सूचना के अधिकार के लिये 6 से 16 रूपये तथा राज्य सरकार के विभिन्न सरकारी विभागों की भर्ती परीक्षाओं एवं प्रवेश परीक्षाओं के लिये ऑनलाईन फार्म भरना एवं फीस जमा करना के लिये 30 से 65 रूपये निर्धारित दर है।