तीन से पांच वर्ष तक की सजा का प्रावधान
श्रीगंगानगर, 16 जुलाई (मुखपत्र)। औषधि विभाग द्वारा बिना लाइसेंस एनडीपीएस के दायरे में आने वाली दवाइयां बेचने पर श्रीकरणपुर क्षेत्र के एक मेडिकल स्टोर संचालक के विरुद्ध अदालत में इस्तगासा दायर किया गया है।
जानकारी के अनुसार, औषधि नियंत्रण अधिकारी श्रीमति श्वेता छाबड़ा द्वारा श्रीकरणपुर तहसील क्षेत्र के गांव जोरावरपुरा (53 एफ) स्थित पावॅर मैडिकल स्टोर पर एनडीपीएस औषधियों के बिना लाइसेंस उल्लंघन के प्रकरण में सीजेएम कोर्ट, श्रीगंगानगर में फर्म व उसके मालिक भंवरलाल व रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट राजीव पाण्डे के विरूद्ध इस्तगासा दायर किया गया। न्यायालय द्वारा प्रकरण को केस संख्या 174/2019 पर दर्ज कर प्रंसज्ञान लेकर आरोपियों को तलब करने के आदेश जारी किये गये।
निरीक्षण में मिली थी ट्रामाडोल
विभागीय अधिकारियों के अनुसार, प्रकरण में फर्म को नशे के रूप में दुरूपयोग होने वाली औषधियों की अनुमति लाइसेंसों पर जानी नहीं थी, परन्तु निरीक्षण दौरान ट्रामाडोल घटक औषधियां का स्टॉक पाया गया, जिसका क्रय-विक्रय रिकार्ड प्रस्तुत नहीं किया गया। फर्म के लाईसेंस कार्यवाही पर निरस्त किये गये व बिना लाइसेंस औषधियों के प्रकरण में जांच पूर्ण कर औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 के तहत अलग से वाद दायर किया गया। इसमें तीन वर्ष से पांच वर्ष की सजा व जुर्माने का प्रावधान है। (file photo)