भविष्य में सेवानिवृत्त व्यवस्थापकों को समिति में नियुक्त नहीं करने के लिये किया पाबंद
जयपुर, 25 जुलाई (मुखपत्र)। सहकारिता विभाग द्वारा ग्राम सेवा सहकारी समितियों में कार्यरत सेवानिवृत्त व्यवस्थापकों को तुरंत प्रभाव से हटाने का आदेश दिया गया है।
रजिस्ट्रार ने अनुमोदन के उपरांत अतिरिक्त रजिस्ट्रार बैंकिंग भोमाराम की ओर से परिपत्र जारी कर कहा गया है कि 60 साल से अधिक आयु के जितने भी सेवानिवृत्त व्यवस्थापक समितियों में पुनर्नियोजित किये गये हैं, उन्हें तत्काल प्रभाव से हटाया जाये। रजिस्ट्रार के अनुसार, सूचना तकनीक के युग में सेवानिवृत्त व्यवस्थापकों की कोई उपयोगिता नहीं है क्योंकि ये कम्प्यूटर और सूचना तकनीक में दक्ष नहीं होते हैं। परिपत्र में निर्देशित किया है कि भविष्य में किसी भी सेवानिवृत्त व्यवस्थापक को समिति में नियुक्त नहीं किया जाये।
10 से 5 बजे तक खुले समिति कार्यालय
परिपत्र में समिति कार्यालय प्रात: 10 बजे से 5 बजे तक खुला रखने हेतु निर्देशित करते हुए कहा गया है कि व्यवस्थापक के फील्ड में होने पर भी कम से कम एक कार्मिक समिति में आवश्यक रूप से उपस्थित रहे। सहकारिता विभाग ने प्रबंध निदेशकों को समितियों के औचक निरीक्षण के लिए पाबंद करते हुए निर्देश दिये हैं कि समिति कार्यालय बंद पाए जाने पर व्यवस्थापक के वेतन से कटौती की जाये।