ऋण अवधिपार होने पर भविष्य में ब्याज मुक्त ऋण माफी योजना का लाभ नहीं मिलेगा
जयपुर, 21 जून (मुखपत्र)। सहकारिता रजिस्ट्रार डॉ. नीरज के. पवन ने शुक्रवार को बताया कि ग्राम सेवा सहकारी समितियों (पैक्स/लैम्पस) के माध्यम से एवं केन्द्रीय सहकारी बैंको से कृषक मित्र योजनान्तर्गत फसली ऋण लेने वाले ऐसे किसान जो राजस्थान कृषक ऋण माफी योजना, 2019 के तहत अपात्र है। ऐसे किसानों को नियत तिथि तक फसली ऋण चुकाना होगा।
उन्होंने बताया कि ऐसे किसान जो राजस्थान कृषक ऋण माफी योजना, 2019 की नकारात्मक सूची में शामिल है एवं जिन्होंने योजना की अंतिम तिथि 30 नवम्बर, 2018 के पश्चात फसली ऋण प्राप्त किया है, ऐसे किसानों को अपना बकाया अल्पकालीन फसली ऋण देय तिथि या 30 जून, जो भी पहले हो, तक जमा कराना होगा। अंतिम तिथि तक पूर्ण राशि जमा नहीं कराने वाले किसानों को अवधिपार की श्रेणी में शामिल किया जाएगा।
सामान्य ब्याज एवं दंडनीय ब्याज भी चुकाना होगा
डॉ. पवन ने बताया कि अवधिपार की श्रेणी में शामिल किसानों को राज्य सरकार की ब्याज मुक्त फसली ऋण योजना का लाभ नहीं मिल पायेगा तथा ऐसे किसानों से बकाया अवधिपार फसली ऋण पर सामान्य ब्याज दर के अलावा दण्डनीय ब्याज भी वसूल किया जाएगा।