नियमों का उल्लंघन कर इफको-टोकियो के साथ बीमा सौदा करने का आरोप
इफको टोकियो जनरल इन्श्योरेंस परिसर की तलाशी, कई दस्तावेज जब्त
नई दिल्ली/श्रीनगर, 23 जुलाई (एजेंसी)| एंटी करप्शन ब्यूरो (एसीबी) ने मंगलवार को कहा कि उसने जम्मू एवं कश्मीर बैंक के बर्खास्त चेयमैन परवेज अहमद नेंग्रू, उनके संबंधी आसिफ मंसूर बेग व अन्य के खिलाफ बैंक की तरफ से इफको टोकियो (आईएफएफसीओ टीओकेआईओ) जनरल इन्श्योरेंस के साथ नियमों का उल्लंघन कर बीमा सौदे पर हस्ताक्षर करने को लेकर एक मामला दर्ज किया है। एसीबी ने कहा कि इसने श्रीनगर के इफको टोकियो जनरल इन्श्योरेंस के परिसर की तलाशी ली और कई आपत्तिजनक दस्तावेज जब्त किए हैं।
एसीबी के बयान के अनुसार, जे एंड के बैंक के चेयरमैन के तौर पर नेंग्रू ने 13 फरवरी 2019 को इफको टोकियो के साथ एक बीमा सौदा पर हस्ताक्षर किया। इफको में उनके करीबी संबंधी बेग नियुक्त थे। इसमें कंपनी को अनुचित लाभ दिया गया।
प्राइवेट बीमा कम्पनियों के साथ ही करार
जांच से पता चला है कि जे एंड के बैंक ने 2000 में पीएनबी मेटलाइफ इंश्योरेंस कंपनी के साथ अपने बीमा उत्पादों की बिक्री के लिए प्रवेश किया। इसके बाद 2002 में बजाज एलियांज इंश्योरेंस कंपनी के साथ समझौता किया। यह समझौता गैर जीवन-बीमा उत्पादों की बिक्री व वितरण के लिए था। इसमें स्वास्थ्य उत्पाद भी शामिल थे।
जांच के अनुसार, जे एंड के बैंक के साथ इस सौदे के परिणाम के तौर पर इफको टोकियो को श्रीनगर व अनंतनाग में बैंक का बीमा व्यवसाय प्रदान किया गया। यह बैंक के संसाधनों की लागत पर दिया गया। इसके साथ बजाज एलियांज कंपनी लिमिटेड को भी व्यवसाय दिया गया।
इफको टोकियो से करार से बैंक को पहली तिमाही में ही 71 लाख का घाटा
एसीबी के बयान में कहा गया कि आगे की जांच से खुलासा हुआ कि 2018-19 के वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही में जे एंड के बैंक ने बजाज एलियांज से 159 लाख कमीशन प्राप्त किया। इसी अवधि में इफको टोकियो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड से 88 लाख रुपये कमीशन प्राप्त किए गए। इस तरह से जे एंड के बैंक को 71 लाख रुपये का घाटा हुआ।