इलेक्ट्रिक वाहनों और इनके चार्जर अब केवल 5 प्रतिशत टैक्स
नई दिल्ली, 27 जुलाई (एजेंसी)| केंद्रीय बजट में इलेक्ट्रिक वाहनों खरीद पर कर (टैक्स) में छूट के प्रस्ताव के अनुरूप जीएसटी परिषद ने शनिवार को अपनी 36वीं बैठक में इलेक्ट्रिक वाहनों पर लगने वाला कर 12 से घटाकर पांच प्रतिशत कर दिया है। नई कर प्रणाली एक अगस्त से लागू हो जाएगी। इसी के साथ परिषद ने इलेक्ट्रिक चार्जर के लिए भी कर की दर को 18 प्रतिशत से घटाकर पांच प्रतिशत कर दिया है।
यह कटौती इलेक्ट्रिक (ईवी) सेक्टर को और बढ़ावा देने में मदद करेगी। पांच जुलाई को पेश किए गए बजट में इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद के लिए ऋण के ब्याज में 1.5 लाख रुपये की आयकर कटौती का प्रस्ताव रखा था।
मात्र एक प्रतिशत हिस्सेदारी
यह कदम इलेक्ट्रिक वाहन सेक्टर को बढ़ावा देने के उद्देश्य से उठाया गया है। मंहगे लागत और बुनियादी ढांचे की कमी के कारण देश में इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री दर काफी कम है। देश में कुल वार्षिक वाहनों की बिक्री में इलेक्ट्रिक वाहनों की हिस्सेदारी कुल एक प्रतिशत से भी कम है।
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