जयपुर, 24 नवम्बर (मुखपत्र)। राजस्थान सरकार ने पेंशनर्स को बड़ी राहत देते हुए जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि तीन माह बढा दी है।
संयुक्त शासन सचिव, वित्त (पेंशन) विभाग, वेद प्रकाश गुप्ता के अनुसार, राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1996 के परिशिष्ट-1द्ब के बिन्दु संख्या 10 में राज्य सरकार के पेंशनर्स को प्रतिवर्ष नवम्बर माह में जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने का प्रावधान है।
इस साल, सरकार ने कोविड-19 के संक्रमण को देखते हुए जीवन प्रमाण पत्र प्र्रस्तुत करने की अवधि 30 नवम्बर से बढा कर 28 फरवरी 2021 कर दी है।