जयपुर, 21 अप्रेल (मुखपत्र)। राज्य सरकार ने किसानों को राहत पहुंचाने और समस्त प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंक के अवधिपार ऋण की अधिकतम वसूली के लिए एकमुश्त ऋण समझौता योजना (ओटीएस) की अवधि को बढ़ा दिया है। सहकारिता विभाग के उप शासन सचिव बालूराम की ओर से जारी आदेशानुसार, रजिस्ट्रार कार्यालय के प्रस्ताव पर योजना की अवधि को 30 जून 2022 तक बढा दिया गया है।
उल्लेखनीय है कि पूर्व में सरकार ने 8 मार्च 2022 को एकमुश्त समझौता योजना जारी की गयी थी, जिसे केवल 31 मार्च 2022 तक ही लागू करने की मंजूरी दी गयी थी, जिसके चलते अधिकांश किसान योजना का लाभ नहीं उठा पाये थे। इसके पश्चात राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक के आग्रह पर रजिस्ट्रार कार्यालय द्वारा योजना की अवधि बढाए जाने के लिए राज्य सरकार को प्रस्ताव प्रेषित किया गया था।
योजना की शेष शर्तों को यथावत रखा गया है। योजना के अनुसार, प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंकों द्वारा वितरित सभी प्रकार के कृषि, अकृषि ऋण, जो 1 जुलाई 2021 को अवधिपार श्रेणी में वर्गीकृत हो चुके हैं, इस योजना में शामिल किये जाएंगे। अब इस योजना का लाभ 30 जून 2022 तक उठाया जा सकेगा। एकमुश्त समझौता योजना के तहत, निर्धारित अवधि में अवधिपार ऋण का चुकारा करने पर, ऋणी को अवधिपार ब्याज, दंडनीय ब्याज, वसूली व्यय एवं अन्य व्यय पर 50 प्रतिशत छूट दी जाएगी।