सहकारी फसली ऋण ऑनलाइन पंजीयन एवं वितरण योजना 3 जून से प्रारंभ
जयपुर (मुखपत्र)। राजस्थान देश का पहला ऐसा राज्य बनने वाला है जो सहकारी बैंकों के माध्यम से किसानों को फसली ऋण वितरण की प्रक्रिया को पेपरलैस कर सहकारी फसली ऋण पोर्टल से ऋण वितरण की शुरूआत करने जा रहा है। इस पहल के साथ राज्य का सहकारी क्षेत्र अब डिजीटल क्रांति की ओर अग्रसर हो रहा है। सहकारी फसली ऋण ऑनलाइन पंजीयन एवं वितरण योजना 3 जून से प्रारंभ होगी।
यह जानकारी देते हुए सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना ने बताया कि योजना के अनुसार सहकारी समिति के सदस्य किसानों को ग्राम सेवा सहकारी समितियों एवं बहुउद्देशीय कृषि ऋणदात्री सहकारी समितियों के माध्यम से फसली ऋण का वितरण ऑनलाइन किया जाएगा। इस योजना का क्रियान्वयन पैक्स/लेम्प्स एवं सहकारी बैंक की शाखाओं के स्तर से किया जा रहा है।
उन्होंने बताया कि फसली ऋण वितरण की नई योजना के अनुसार फसली ऋण वितरण कार्यक्रम में स्थानीय विवेकाधीनता को समाप्त कर एकरूपी, पारदर्शी एवं सुव्यवस्थित बनाया गया है। इसके अनुसार किसान को समिति या ई-मित्र केन्द्र पर जाकर ऑनलाइन पंजीयन कराना होगा। पंजीयन बायोमैट्रिक सत्यापन के आधार पर किया जाएगा।
सहकारिता मंत्री के अनुसार, सदस्य किसान को फसली ऋण बायोमैट्रिक सत्यापन के पश्चात डिजीटल मेम्बर रजिस्टर (डीएमआर) के माध्यम से वितरित किया जाएगा। विभाग ने सहकारी फसली ऋण प्रक्रिया में किसान से आवेदन प्राप्त करने की सम्पूर्ण प्रक्रिया को ऑनलाइन किया है।
सहकारी फसली ऋण पार्टल पर होगा पंजीयन
श्री आंजना ने बताया योजना के प्रथम चरण में नियमित फसली ऋण चुकाने वाले 25 लाख सदस्य किसानों को ग्राम सेवा सहकारी समिति से निर्धारित आवेदन पत्र नि:शुल्क प्राप्त होगा। इसमें किसान आवश्यक सूचनाएं भर कर किसी भी समिति या ई-मित्र केन्द्र से सहकारी फसली ऋण पोर्टल पर पंजीयन कराएगा। पंजीयन के समय किसान को आधार नम्बर देना होगा।
पंजीयन के दौरान किसान द्वारा बायोमैट्रिक सत्यापन के पश्चात ऋण माफी योजना 2018 एवं 2019 के लाभान्वित किसान के ऋण माफी का पोर्टल पर उपलब्ध रिकार्ड का परीक्षण होगा। यदि किसान अवधिपार ऋणी सदस्य है या नया सदस्य बना है तो उसका दूसरे चरण में पंजीयन होगा। किसान का पंजीयन होने पर उसके अधिकृत मोबाइल पर मैसेज से सूचित किया जाएगा तथा रसीद दी जाएगी, जिस पर यूनिक आवेदन पत्र क्रमांक अंकित होगा। इस क्रमांक का उपयोग किसान द्वारा भविष्य में समिति, बैंक से व्यवहार या सेवा के लिए कर सकते हैं।
ऑनलाइन स्वीकृत होगी अधिकतम साख सीमा
सहकारिता विभाग के प्रमुख शासन सचिव अभय कुमार के अनुसार, किसान को अल्पकालीन फसली ऋण की अधिकतम साख सीमा एवं ब्याज दर सरकार एवं शीर्ष सहकारी बैंक की तय नीति के अनुसार होगी। पंजीकृत किसान की अधितम साख सीमा जिला स्तरीय तकनीकी समिति द्वारा फसलवार
निर्धारित मापदण्ड, आवेदक की भूमि आकार एवं आवेदक द्वारा बोई जाने वाली फसलों के आधार पर खरीफ तथा रबी फसल हेतु पृथक-पृथक सहकारी फसली ऋण पोर्टल पर स्वत: स्वीकृत होगी, जो कि 5 वर्ष के लिए मान्य होगी।
पंजीयन के लिये जरूरी दस्तावेज
सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार डॉ. नीरज के. पवन ने बताया कि अल्पकालीन फसली ऋण हेतु आवेदन करने से पूर्व किसान को समिति का सदस्य होना जरूरी है तथा पंजीयन के लिये किसान का आधार नम्बर, जिस सहकारी बैंक में किसान का बचत खाता है, उसका खाता संख्या व बैंक शाखा का आईएफएससी नम्बर की आवश्यकता होगी।
इसके अतिरिक्त आवेदन पत्र में किसान के नाम पर जमाबन्दी के आधार पर राजस्व रिकार्ड में दर्ज भूमि का विवरण, रबी एवं खरीफ सीजन में बोई जाने वाली फसल का विवरण के साथ-साथ समिति तथा अन्य बैंक व संस्थाओं से लिये गये या स्वीकृत हुये ऋण की जानकारी दर्ज कराई जायेगी।