जयपुर, 26 अप्रेल (मुखपत्र)। राजस्थान सरकार ने किसान हित में बड़ा फैसला लेते हुए प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंक (पीएलडीबी) से दीर्घकालीन कृषि ऋण लेकर समय पर ऋण की किश्तें चुकाने वाले काश्तकारों के लिए 5 प्रतिशत ब्याज अनुदान योजना की अवधि को एक और साल के लिए बढ़ा दिया है।
सहकारिता मंत्री उदय लाल आंजना ने बताया कि अब समय पर ऋण चुकाने वाले काश्तकारों के लिए प्रभावी ब्याज दर 5.15 प्रतिशत रहेगी। यह ब्याज दर किसी भी वाणिज्यिक बैंक द्वारा ली जाने वाली ब्याज दर से सबसे कम है। उन्होंने बताया कि किसानों को कृषि कार्यों के लिए ऋण की सर्वाधिक आवश्यकता होती है, लेकिन ब्याज दर अधिक होने के कारण किसान को ब्याज चुकाने में परेशानी का सामना करना पड़ता था और कृषि कार्यों में रुकावट भी पैदा होती थी। इसे देखते हुए, सरकार ने दीर्घकालीन कृषि ऋण का समय पर चुकारा करने वाले किसानों को 5 प्रतिशत ब्याज अनुदान योजना एक और साल के लिए जारी रखने का निर्णय लिया है।
31 मार्च 2023 तक मिलेगा लाभ
सहकारिता मंत्री ने बताया कि इस योजना को 1 अप्रेल, 2022 से लागू किया गया है और योजना का लाभ 31 मार्च 2023 तक मिलेगा। इस अवधि में ऋण लेने वाले सभी किसानों को योजना का लाभ मिलेगा। उन्होंने बताया कि दीर्घकालीन कृषि ऋण प्रचलित ब्याज दर 10.15 प्रतिशत है तथा समय पर ऋण चुकता करने वाले कृषकों को 5 प्रतिशत ब्याज दर का अनुदान देकर उन्हें राहत प्रदान की गई है।
इन कार्यों के लिए ऋण लेने पर मिलेगा ब्याज अनुदान
श्री आंजना ने बताया कि प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंक से किसान लघु सिंचाई के कार्य जैसे नवकूप/नलकूप, कूप गहरा करने, पम्पसैट, फव्वारा/ड्रिप सिंचाई, विद्युतीकरण, नाली निर्माण, डिग्गी/हौज निर्माण तथा कृषि यंत्रीकरण के कार्य जैसे ट्रेक्टर, कृषि यंत्रादि, थ्रेसर, कम्बाइन हार्वेस्टर आदि खरीदने के लिए दीर्घकालीन अवधि के लिए ऋण ले सकते हैं। उन्होंने बताया कि डेयरी, भूमि सुधार, भूमि समतलीकरण, कृषि भूमि खरीदने, अनाज/प्याज गोदाम निर्माण, ग्रीन हाउस, कृषि कार्य हेतु सोलर प्लांट, कृषि योग्य भूमि की तारबंदी/बाउण्ड्रीवाल, पशुपालन, वर्मी कम्पोस्ट, भेड़/बकरी/सुअर/मुर्गी पालन, उद्यानीकरण, ऊंट/बैल गाड़ी क्रय जैसी कृषि सम्बद्ध गतिविधि हेतु लिए गए दीर्घकालीन ऋण भी इस योजना में कवर होंगे।